ETV Bharat / state

अगस्ता वेस्टलैंड मामले में 25 सितंबर को फैसला सुनाएगी राउज एवेन्यू कोर्ट

author img

By

Published : Sep 21, 2020, 2:57 PM IST

अगस्ता वेस्टलैंड घोटाला मामले में सीबीआई की ओर से दायर चार्जशीट पर दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट ने 5 सितंबर को फैसला सुनाने का आदेश दिया है.

Agustawestland case
अगस्ता वेस्टलैंड घोटाला

नई दिल्ली: दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट में अगस्ता वेस्टलैंड घोटाला मामले में सुनवाई हुई. क्रिश्चियन मिशेल समेत दूसरे आरोपियों के खिलाफ सीबीआई की ओर से दायर चार्जशीट पर कोर्ट ने फैसला सुरक्षित रख लिया है. स्पेशल जज अरविंद कुमार ने सीबीआई की ओर से वकील डीपी सिंह की दलीलें सुनने के बाद 25 सितंबर को फैसला सुनाने का आदेश दिया.

अगस्ता वेस्टलैंड मामले में सीबीआई की पूरक चार्जशीट पर फैसला सुरक्षित
आरोपियों के खिलाफ पर्याप्त सबूत

सुनवाई के दौरान डीपी सिंह ने कहा कि आरोपियों के खिलाफ पर्याप्त सबूत हैं. पिछले 19 सितंबर को सीबीआई ने पूरक चार्जशीट दाखिल की थी. चार्जशीट में क्रिश्चियन मिशेल, राजीव सक्सेना, अगस्ता वेस्टलैंड इंटरनेशनल के डायरेक्टर जी सापोनारो और वायुसेना के पूर्व प्रमुख एसपी त्यागी के रिश्तेदार संदीप त्यागी को भी आरोपी बनाया गया है. इस चार्जशीट में पूर्व सीएजी और पूर्व रक्षा सचिव शशिकांत शर्मा को आरोपी नहीं बनाया गया है, क्योंकि उनके खिलाफ अभियोजन चलाने के लिए अभी सीबीआई को कोई स्वीकृति नहीं मिली है.

मिशेल और उसके पार्टनर डेविड साइम्स को आरोपी बनाया

4 अप्रैल 2019 को ईडी ने मिशेल के खिलाफ पूरक आरोपपत्र दायर किया था. ईडी ने आरोपपत्र में मिशेल की कंपनी के पार्टनर डेविड साइम्स को आरोपी बनाया है. ईडी ने मिशेल की कंपनी ग्लोबल सर्विसेज एफईजेड और ग्लोबल ट्रेडर्स को भी आरोपी बनाया. मिशेल और साइम्स इन दोनों कंपनियों के डायरेक्टर हैं. इस चार्जशीट पर कोर्ट संज्ञान ले चुकी है.



दिसंबर 2018 में मिशेल को गिरफ्तार किया था

मिशेल को प्रत्यर्पण से लाने के बाद 4 दिसंबर 2018 की रात में ही सीबीआई ने गिरफ्तार कर लिया था. सीबीआई ने कहा था कि अगस्ता घोटाले की करीब 3 हजार करोड़ रुपये की रकम दुबई के दो खातों में ट्रांसफर की गई. इस मामले में राजीव सक्सेना के अलावा पूर्व वायुसेना प्रमुख एसपी त्यागी, उनके भतीजे संजीव त्यागी और वकील गौतम खेतान को भी आरोपी बनाया गया है.

राजीव सक्सेना को जनवरी 2019 में गिरफ्तार किया था

राजीव सक्सेना को प्रत्यर्पित कर 31 जनवरी 2019 को भारत लाया गया था, जिसके बाद प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने 31 जनवरी की सुबह ही गिरफ्तार किया था. 25 मार्च 2019 को कोर्ट ने राजीव सक्सेना को सरकारी गवाह बनने की अनुमति दी थी.

ETV Bharat Logo

Copyright © 2024 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.