Delhi Liquor Scam: राउज एवेन्यू कोर्ट ने सभी आरोपियों के खिलाफ समन जारी किया

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Published : Feb 2, 2023, 3:43 PM IST

Updated : Feb 2, 2023, 4:29 PM IST

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दिल्ली शराब घोटाला मामले में राउज एवेन्यू कोर्ट ने सभी पांच आरोपियों के खिलाफ समन जारी किया है. इससे पहले 28 जनवरी (शनिवार) को ईडी की पूरक आरोप पत्र पर सुनवाई हुई थी, लेकिन स्क्रूटनी न होने के चलते मामला 2 फरवरी तक के लिए टाल दिया गया था.

नई दिल्ली: दिल्ली शराब घोटाला मामले में राउज एवेन्यू कोर्ट ने ईडी के पूरक आरोप पत्र पर संज्ञान लिया है. कोर्ट ने सभी पांच आरोपियों के खिलाफ समन जारी किया है. मामले में विनय बाबू, शरद रेड्डी, विजय नायर, अभिषेक बोइनपल्ली और अमित अरोड़ा के खिलाफ समन जारी किए गए हैं. कोर्ट इस मामले में अब 23 फरवरी को सुनवाई करेगा.

इससे पहले दिल्ली एक्साइज पॉलिसी मामले मे ईडी के पूरक आरोप पत्र पर शनिवार 28 अगस्त को राउज एवेन्यू कोर्ट में सुनवाई हुई थी. 13 हजार से ज्यादा पन्नों के इस आरोप पत्र की स्क्रूटनी पूरी ना होने के चलते कोर्ट ने आरोपपत्र पर संज्ञान लेने की प्रक्रिया को 2 फरवरी के लिए टाल दिया था. अब कोर्ट ने आरोप पत्र पर दोबारा सुनवाई करके संज्ञान लिया है. वहीं, मुख्य मामले में रॉउज एवेन्यू कोर्ट 23 फरवरी को सुनवाई करेगा. दरअसल, ED ने कथित शराब नीति घोटाले मामले में सप्लीमेंट्री चार्जशीट दाखिल की है. ED ने अपनी सप्लीमेंट्री चार्जशीट में विजय नायर, अभिषेक बोइनपल्ली, शरद चंद्र रेड्डी, बेनॉय बाबू, अमित अरोड़ा को आरोपी बनाया है.

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यह है मामलाः सीबीआई ने एलजी की शिकायत पर अगस्त 2022 में नई आबकारी नीति में अनियमितता का आरोप लगाते हुए दिल्ली के उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया समेत 14 के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की थी. इस मामले में आम आदमी पार्टी से जुड़े विजय नायर के साथ अभिषेक बोइनपल्ली, समीर महेंद्रू, मूत्थु गौतम, अरुण रामचंद्र पिल्लई, कुलदीप सिंह और नरेंद्र सिंह के खिलाफ आरोपपत्र दायर किया था. आरोपपत्र दायर होने से पहले विजय और अभिषेक को गिरफ्तार कर लिया गया था. इन दोनों पर सीबीआई ने आपराधिक साजिश रच कर नई आबकारी नीति से अनुचित लाभ उठाने का आरोप लगाया था. बाकी पांचों को गिरफ्तार किए बिना आरोपपत्र दायर हुआ था.

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Last Updated :Feb 2, 2023, 4:29 PM IST
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