नई दिल्ली: राजधानी दिल्ली में GRAP-4 लागू होने के बाद ट्रक चालक और सहायकों की दिक्कतें बढ़ गई है. पॉल्यूशन फैलाने वाले ट्रक और कमर्शियल वाहनों की एंट्री राजधानी में बैन है. ऐसे में ये वाहन ना तो दिल्ली में प्रवेश कर सकते हैं और न ही दिल्ली से बाहर जा पा रहे हैं. कई ट्रक चालक ऐसे हैं जो अलग-अलग राज्यों से आकर राजधानी में फंस गए हैं. नियम तोड़ने वाले वाहनों पर 20 हजार रुपये तक का जुर्माना किया जा सकता है. ऐसे में वो ट्रक छोड़कर वापस घर नहीं जा पा रहे हैं. वे करें तो क्या करें?
संजय गांधी ट्रांसपोर्ट नगर के रोड किनारे सैकड़ों की संख्या में ट्रक खड़े हैं, जो यहां सामान लेकर आए थे और अब दिल्ली से बाहर नहीं जा पा रहे हैं. क्योंकि GRAP-4 के नियमों के तहत डीजल के ट्रक दिल्ली की सड़कों पर नहीं चल सकती. ट्रक चालक खुले आसमान के नीचे रात गुजरने को मजबूर हैं.
- यह भी पढ़ें-Air Pollution In Delhi: मुख्य न्यायाधीश ने प्रदूषण को लेकर जताई चिंता, कहा-आज मॉर्निंग वॉक पर नहीं जा सका
वहीं, कोलकाता के ट्रक चालक सुंदर का कहना है कि, खाना खाने को भी पैसे नहीं है. ट्रक मालिक कहता है कि ट्रक छोड़कर नहीं आन. वहीं परिवार के लोगों का कहना है कि ट्रक छोड़कर घर वापस आ जाओ. केवल परेशानियों का सामना कर रहे हैं समाधान कुछ नहीं दिख रहा.
दरअसल, दिल्ली और उसके आसपास के इलाके की हवा जहर बन गई है. यहां लगातार बढ़ते प्रदूषण से लोगों का बुरा हाल है. उधर लगातार बिगड़ती फिजाओं के बीच रविवार से ग्रेडेड रिस्पांस एक्शन प्लान (ग्रैप) के चरण-lV को लागू कर दिया गया. इस बीच सोमवार को दिल्ली सरकार ने कहा कि 10वीं और 12वीं को छोड़कर 10 नवंबर तक स्कूल बंद रहेंगे. हालांकि, ऑनलाइन रूप से कक्षाएं चालू रहेंगी. वहीं, 13 से 20 नवंबर तक राजधानी में आड-इवेन फार्मूला लागू रहेगा.