ETV Bharat / state

आपत्तिजनक ट्वीट पर जाना पड़ सकता है जेल, जानिए सोशल मीडिया पर क्या बरतनी चाहिए सावधानी

author img

By

Published : Jun 18, 2021, 1:45 PM IST

tweeting-objectionable-content-can-send-you-to-jail
साइबर एक्सपर्ट पवन दुग्गल

देश में नए आईटी नियम (new IT rules) लागू होने के बाद सोशल मीडिया का इस्तेमाल (use of social media) करते समय अब लोगों को ज्यादा सावधानी बरतने की आवश्यकता (need to be careful) है. इसी को जानने के लिए ईटीवी भारत (ETV bharat) की टीम ने साइबर एक्सपर्ट पवन दुग्गल (Cyber Expert Pawan Duggal) से बात की.

नई दिल्ली: सोशल मीडिया का इस्तेमाल (use of social media) करते समय अब लोगों को ज्यादा सावधानी बरतने की आवश्यकता (need to be careful) है. नए आईटी कानून (new IT rules) के तहत अगर आपने कोई आपत्तिजनक पोस्ट सोशल मीडिया पर डाली (objectionable post posted on social media), तो आपको जेल की हवा खानी पड़ सकती है. यह न केवल आपकी, बल्कि उस सोशल मीडिया प्लेटफार्म (social media platform) की भी परेशानी बढ़ाएगा, जहां आपने यह पोस्ट की है.

सोशल मीडिया का इस्तेमाल करते समय आपको किस तरह की सावधानियां बरतनी चाहिए, इसे लेकर ईटीवी भारत संवाददाता अमित झा ने साइबर एक्सपर्ट पवन दुग्गल (Cyber Expert Pawan Duggal) से बात की.

आपत्तिजनक ट्वीट पर जाना पड़ सकता है जेल.

सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) के अधिवक्ता एवं साइबर एक्सपर्ट पवन दुग्गल ने बताया कि सोशल मीडिया को लेकर भारत सरकार (indian government) ने नया आईटी एक्ट 2021(New IT Act 2021) बनाया है. इस एक्ट में सोशल मीडिया पर आपत्तिजनक पोस्ट (objectionable post posted on social media), तस्वीर या वीडियो डालने वाले के खिलाफ कानूनी कार्रवाई का प्रावधान (provision of legal action) है. सबसे खास बात यह है कि इसके लिए न केवल पोस्ट करने वाला, बल्कि उस प्लेटफार्म को भी आरोपी बनाया जाएगा, जहां यह पोस्ट की गई है.

यह उस प्लेटफार्म की जिम्मेदारी है कि वह कोई आपत्तिजनक पोस्ट को प्रसारित न करे. हाल ही में गाजियाबाद पुलिस (Ghaziabad Police) ने बुजुर्ग की पिटाई का वीडियो ट्वीट करने को लेकर ऐसी ही एफआईआर दर्ज की है. इसमें ट्वीट करने वालों के साथ ही ट्वीटर (twitter) को भी आरोपी बनाया गया है.

भारत सरकार ने ट्वीटर को दिया गया सुरक्षा कवच वापस ले लिया है. जिसकी वजह से अब उसे भी कानूनी कार्रवाई का सामना करना पड़ेगा. एफआईआर करने वाली पुलिस इस संबंध में सभी आवश्यक साक्ष्य जुटाएगी और आरोप पत्र दाखिल करेगी.


ये भी पढ़ें:-संसदीय समिति ने ट्विटर के अधिकारियों को किया तलब, सोशल मीडिया के दुरुपयोग पर होंगे सवाल जवाब

नए कानून का सबको करना होगा पालन

साइबर एक्सपर्ट पवन दुग्गल ने बताया कि नए कानून का पालन करना सबके लिए अनिवार्य है. 25 फरवरी 2021 से लागू किये गए यह नियम सभी सोशल मीडिया प्लेटफार्म को मानने होंगे. इसके अलावा उनके पास कोई विकल्प नहीं है. अगर वह इस कानून को नहीं मानेंगे तो उनका सुरक्षा कवच छीन लिया जाएगा. इसलिए बेहतर होगा कि सोशल मीडिया प्लेटफार्म इन नियमों का पालन करें.

ये भी पढ़ें:-गाजियाबाद वायरल वीडियो पर बवाल, स्वरा भास्कर और Twitter एमडी के खिलाफ शिकायत

उन्होंने बताया कि अगर कोई शख्स सोचता है कि वह सोशल मीडिया पर आपत्तिजनक पोस्ट डालकर बच निकलेगा तो यह बड़ा मुश्किल है. पुलिस डिजिटल फुटप्रिंट के जरिये कभी भी आपके पास पहुंच सकती है. आपको इस अपराध के लिए मुकद्दमा झेलने से लेकर जेल की हवा तक खानी पड़ सकती है.


ये भी पढ़ें:-ट्विटर के खिलाफ पोक्सो एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज, बच्चों के लिए बताया असुरक्षित

सोशल मीडिया इस्तेमाल करते समय बरतें यह सावधानियां

  • सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर बिना सत्यता जांच किये किसी मैसेज, फोटो या वीडियो को फॉरवर्ड न करें.
  • सोशल मीडिया पर किसी भी पोस्ट को डालने से पहले उसकी सत्यता को जांच लें.
  • कोई भी पोस्ट तुरंत करने की 10 सेकेंड तक विचार करने के बाद डालें.
  • इस बात का ध्यान रखें कि आपकी पोस्ट से किसी व्यक्ति की छवि, धार्मिक भावना या सामाजिक माहौल खराब तो नहीं होगा.
  • इस बात पर विचार कर लें कि आपकी पोस्ट से कानून का उल्लंघन तो नहीं हो रहा.
  • अगर आप कोई आपत्तिजनक पोस्ट करते हैं तो आपको आईपीसी और आईटी एक्ट के तहत एक्शन झेलना होगा.
ETV Bharat Logo

Copyright © 2024 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.