ETV Bharat / state

दिल्ली हाईकोर्ट ने कहा- यह जरूरी है कि बाहरी पुलिस को बिना सूचना दिए कार्रवाई करने से रोका जाए

author img

By

Published : Feb 23, 2023, 9:46 PM IST

दिल्ली हाईकोर्ट ने कहा है कि बिना किसी सूचना के बाहरी पुलिस द्वारा दिल्ली में आकर ऑपरेशन चलाने की प्रैक्सिस को रोका जाना चाहिए. हाईकोर्ट एक दंपती द्वारा दायर याचिका पर गुरुवार को सुनवाई कर रही थी. दरअसल, यूपी पुलिस दिल्ली के मोदी नगर से 17 फरवरी को एक दंपती को उठाकर गाजियाबाद ले गई थी.

Etv Bharat
Etv Bharat

नई दिल्लीः दिल्ली हाईकोर्ट ने गुरुवार को कहा कि स्थानीय पुलिस को बिना किसी बताए दिल्ली से बाहर की पुलिस राजधानी में आकर ऑपरेशन चलाती है. यह जरूरी है कि इस प्रैक्टिस को रोका जाए. दिल्ली हाईकोर्ट की यह टिप्पणी हाल ही में उत्तर प्रदेश पुलिस द्वारा 17 फरवरी को दिल्ली के मोदी नगर इलाके से एक शादीशुदा जोड़े को उठाकर गाजियाबाद ले जाने के मामले पर आई है. हालांकि, पुलिस ने बाद में दोनों के बयान लेने के बाद रिहा कर दी.

यह शादीशुदा जोड़ा जिसमें लड़की की उम्र 19 और लड़के की उम्र 21 साल है, कोर्ट में उपस्थित था और जज के सवालों का जवाब दे रहा था. जस्टिस भंभानी को वकील ने सूचित किया कि इसी तरह की घटना 2021 में अक्टूबर को हुई थी. दंपती के वकील ने न्यायमूर्ति भंभानी को सूचित किया कि इसी तरह की घटना अक्टूबर 2021 में हुई थी और उच्च न्यायालय की एक पीठ ने ऐसे मामले को निपटाया था.

2021 में उच्च न्यायालय ने यूपी पुलिस से दिल्ली में शादीशुदा जोड़ों के खिलाफ कार्रवाई करने और एक ऐसे व्यक्ति के पिता और भाई को गिरफ्तार करने पर सवाल किया था, जिसने एक महिला से उसके परिवार की मर्जी के खिलाफ शादी की थी. इसमें कहा गया था कि दिल्ली पुलिस के अधिकार क्षेत्र के तहत लोगों को यूपी पुलिस द्वारा उन्हें सूचित किए बिना गिरफ्तार नहीं किया जा सकता है और तब यूपी पुलिस को नोटिस जारी किया गया था.

ये भी पढ़ेंः MSP To Farmer: क्या कर रही सरकार ! 500 किलो प्याज बेचने पर किसान को थमाया दो रुपये का चेक

जस्टिस भंभानी ने कहा कि बाहरी राज्यों से पुलिस के दिल्ली में आने और स्थानीय पुलिस को सूचित किए बिना कार्रवाई करने जैसे प्रकरणों की पुनरावृत्ति को रोकने के लिए मामले की गहराई से जांच करना आवश्यक है. सुनवाई के दौरान, हाईकोर्ट ने कहा कि दंपति के निवास स्थान के आसपास लगे सीसीटीवी फुटेजों की जांच जानी चाहिए, ताकि उसमें पता चल सके कि उस रात घर में कौन घुसा और कौन बाहर आया था. अदालत ने कहा कि जो लोग आए और याचिकाकर्ताओं को दिल्ली से मोदी नगर ले गए, उनके चेहरे खुली आंखों से दिखाई नहीं दे रहे थे और यह भी कहा कि फुटेज काटे गए प्रतीत होते हैं.

ये भी पढे़ंः Minister Surendra Yadav: नीतीश के मंत्री ने सेना पर दिया विवादित बयान- अग्निवीरों को '@#%$' कह डाला!

ETV Bharat Logo

Copyright © 2024 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.