मीडिया में सीसीटीवी फुटेज चलने के मामले में सत्येंद्र जैन ने याचिका वापस लेने की कोर्ट से मांगी अनुमति

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Published : Nov 24, 2022, 3:41 PM IST

delhi news hindi

सत्येंद्र जैन के सीसीटीवी फुटेज को मीडिया में न चलाने देने के निर्देश वाले आवेदन को वापस लेने का फैसला किया है. इसको लेकर जैन पक्ष की वकील ने कोर्ट से अनुमति मांगी है. जैन के वीकल का कहना है कि इस मामले को हाईकोर्ट के समक्ष उठाएंगे.

नई दिल्ली : तिहाड़ जेल में बंद दिल्ली सरकार के मंत्री सत्येंद्र जैन के सीसीटीवी फुटेज (satyendar Jain CCTV Footage) को मीडिया में न चलाने देने के निर्देश वाले आवेदन को जैन के पक्ष ने वापस लेने की अनुमति मांगी. वरिष्ठ अधिवक्ता राहुल मेहरा ने कहा कि इस मामले को हाईकोर्ट के समक्ष उठाएंगे. मामले की सुनवाई 3:30 बजे से शुरू होगी. इस दौरान सत्येंद्र जैन वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए कोर्ट की कार्रवाई में हिस्सा लेंगे. तिहाड़ जेल प्रशासन अपना पक्ष कोर्ट में सबमिट करेगा.

सत्येंद्र जैन के आवेदन पर कोर्ट ने पूछा कि आप चाहते हैं कि क्या हम 12 मीडिया हाउसेस को वीडियो चलाने पर रोक लगाने का निर्देश दें. क्या यह अदालत के कार्य क्षेत्र में है. इसके बाद वरिष्ठ अधिवक्ता राहुल मेहरा ने अपना आवेदन वापस लेने की परमिशन मांगी. उन्होंने कहा यह आवेदन वह दिल्ली हाईकोर्ट के समक्ष दाखिल करेंगे.

जैन (satyendar Jain filed an application) ने बुधवार को राउज एवेन्यू कोर्ट में एक आवेदन दिया था. आवेदन में मीडिया को वायरल सीसीटीवी फुटेज (Viral CCTV Footage In Media) चलाने से रोके जाने का निर्देश देने की मांग की गई थी. जैन के लिए विशेष न्यायाधीश विकास ढुल के समक्ष पेश होते हुए वरिष्ठ अधिवक्ता राहुल मेहरा ने कहा कि मंगलवार को मामले की सुनवाई के बावजूद बुधवार सुबह एक और फुटेज लीक हो गया.

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मेहरा ने कहा कि उन्होंने (प्रवर्तन निदेशालय के अधिकारी) एक विशेष दिन और विशेष समय लिया है और दिखाया है कि जेल में कुछ बड़ी बात चल रही है. कृपया सब कुछ जांचें. हम भाग नहीं रहे हैं. बुधवार को एक वीडियो लीक किया गया. कल दूसरा वीडियो लीक किया गया, हर रोज एक वीडियो लीक हो रहा है. क्या यह मीडिया ट्रायल है. मेरे सारे अधिकार हवा में उड़ा दिए जाते हैं.

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