ETV Bharat / state

हाईकोर्ट ने एक हफ्ते में केजरीवाल सरकार को दिल्ली फार्मेसी काउंसिल का गठन करने के दिए आदेश

author img

By ETV Bharat Delhi Team

Published : Nov 23, 2023, 10:48 PM IST

Updated : Nov 24, 2023, 7:13 AM IST

Delhi high court: दिल्ली हाईकोर्ट ने दिल्ली सरकार को दो हफ्ते के अंदर दिल्ली फार्मेसी काउंसिल का गठन करने का निर्देश दिया है. यह आदेश 2021 के चुनाव परिणामों को चुनौती देने वाली याचिका पर सुनवाई करते हुए दिया है. वहीं, एक दूसरे मामले में कोर्ट ने दिल्ली यूनिवर्सिटी के नवीनतम पांच वर्षीय लॉ कोर्सेस में दाखिला क्लैट के माध्यम से होने पर सुनवाई टाल दी.

Etv Bharat
Etv Bharat

नई दिल्ली: दिल्ली हाईकोर्ट ने दिल्ली सरकार को दो हफ्ते के अंदर दिल्ली फार्मेसी काउंसिल का गठन करने का निर्देश दिया है. जस्टिस प्रतिभा सिंह ने इसके लिए दिल्ली सरकार को अंतिम अवसर दिया. दिल्ली फार्मेसी काउंसिल के कुछ सदस्यों ने काउंसिल के 2 नवंबर 2021 के चुनाव परिणामों की घोषणा को दिल्ली हाईकोर्ट में चुनौती दी है. सुनवाई के दौरान कोर्ट ने कहा कि याचिका नवंबर 2021 से चुनाव परिणाम से जुड़ी है. कोर्ट ने कहा कि अब जब नवनिर्वाचित निकाय का नोटिफिकेशन जारी किया जा चुका है, ऐसे में दिल्ली सरकार दिल्ली फार्मेसी काउंसिल का गठन दो हफ्ते के अंदर करे.

क्लैट से दाखिले पर सुनवाई टली: दिल्ली हाईकोर्ट ने दिल्ली यूनिवर्सिटी के नवीनतम पांच वर्षीय लॉ कोर्सेस में दाखिला क्लैट 2023 के परिणाम के आधार पर ही करने संबंधी नोटिफिकेशन को चुनौती देने वाली याचिका पर सुनवाई टाल दी है. एमिकस क्युरी के उपलब्ध नहीं होने की वजह से सुनवाई टाली गई. मामले की अगली सुनवाई 12 मार्च, 2024 को होगी.

कोर्ट ने 18 सितंबर को दिल्ली युनिवर्सिटी को पांच वर्षीय लॉ कोर्सेस में इस वर्ष दाखिला क्लैट 2022 के स्कोर के आधार पर करने की अनुमति दे दी थी. तत्कालीन चीफ जस्टिस सतीश चंद्र शर्मा की अध्यक्षता वाली बेंच ने कहा था कि इस मामले पर विस्तार से सुनने की जरुरत है. कोर्ट ने इस मामले पर कोर्ट की मदद करने के लिए वरिष्ठ वकील अरुण भारद्वाज को एमिकस क्युरी नियुक्त किया था.

याचिका दिल्ली युनिवर्सिटी के लॉ स्टूडेंड प्रिंस सिंह ने दायर किया है. याचिका में कहा गया है कि दिल्ली यूनिवर्सिटी को अपने पांच वर्षीय लॉ कोर्सेस में दाखिला सीयूईटी परीक्षा के स्कोर के आधार पर भी करना चाहिए. याचिका में कहा गया है कि यूजीसी ने सभी केंद्रीय विश्वविद्यालयों को अपने अंडरग्रेजुएट दाखिले सीयूईटी के स्कोर के आधार पर करने का निर्देश दिया है.

ये भी पढ़ें: दिल्ली की अदालतों में सुरक्षा के लिए पर्याप्त पुलिस बल तैनात करें, दो गेटों पर करें चेकिंग

14 दिन की बढ़ी हिरासत: दिल्ली की पटियाला हाउस कोर्ट ने चीनी स्मार्टफोन कंपनी वीवो से जुड़े मनी लाउंड्रिंग मामले के चार आरोपियों की न्यायिक हिरासत 14 दिनों के लिए बढ़ा दी है. चारों की न्यायिक हिरासत गुरुवार को खत्म हो रही थी, जिसके बाद उन्हें कोर्ट में पेश किया गया था. कोर्ट ने जिन आरोपियों की न्यायिक हिरासत बढ़ाई है उनमें वीवो के मैनेजिंग डायरेक्टर हरि ओम राय, चीनी नागरिक गुआंगवेन ऊर्फ एंड्रयू कुआंग, सीए नितिन गर्ग और राजन मलिक शामिल हैं. बता दें कि मैनेजिंग डायरेक्टर हरि ओम राय ने पटियाला हाउस कोर्ट में जमानत याचिका दायर कर रखी है. हरि ओम राय की जमानत याचिका पर कोर्ट ने 18 नवंबर को ईडी को नोटिस जारी किया था.

ये भी पढ़ें: 26 माह का गर्भ हटाने की युवती की अर्जी पर हाई कोर्ट ने एम्स से तलब किया स्टेटस रिपोर्ट

Last Updated : Nov 24, 2023, 7:13 AM IST
ETV Bharat Logo

Copyright © 2024 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.