ETV Bharat / state

सुनंदा पुष्कर मौत केस: शशि थरूर के खिलाफ आरोप तय करने के मामले में सुनवाई टली

author img

By

Published : May 19, 2021, 4:33 PM IST

राऊज एवेन्यू कोर्ट ने सुनंदा पुष्कर मौत मामले में शशि थरूर के खिलाफ आरोप तय करने के मामले पर सुनवाई टाल दी है

Shashi Tharoor
शशि थरूर

नई दिल्ली: दिल्ली की राऊज एवेन्यू कोर्ट ने सुनंदा पुष्कर मौत मामले में शशि थरूर के खिलाफ आरोप तय करने के मामले पर सुनवाई टाल दी है. इस मामले पर अब 16 जून को सुनवाई होगी. पिछले 12 अप्रैल को स्पेशल जज गीतांजलि गोयल ने दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद आरोप तय करने के मामले पर फैसला सुरक्षित रख लिया था.

पढ़ें- दिल्ली: पिछले 24 घंटे में कोरोना से 235 की मौत, नए मामले आए 3846

उकसाने का आरोप लगाने का कोई मतलब नहीं

पिछले 26 मार्च को इस मामले के आरोपी और कांग्रेस सांसद शशि थरूर ने कहा था कि जब खुदकुशी का आरोप स्थापित ही नहीं होता है तो उकसाने का आरोप लगाने का कोई मतलब नहीं है. शशि थरुर की ओर से वकील विकास पाहवा ने इस मामले में शशि थरुर को बरी करने की मांग करते हुए कहा था कि शशि थरुर ने सुनंदा पुष्कर को मानसिक या शारीरिक रुप से प्रताड़ित नहीं किया था.

उन्होंने कहा था कि सुनंदा पुष्कर के रिश्तेदारों के बयान से ये साफ है कि वो खुदकुशी नहीं कर सकती है. रिश्तेदारों ने शशि थरुर पर कोई आरोप नहीं लगाया है. अभियोजन पक्ष केवल ये कह रही है कि शशि थरुर के विवाहेत्तर संबंध थे.

शशि थरुर को आरोपी बनाया गया है

इस मामले में 14 मई 2018 को दिल्ली पुलिस ने आरोप पत्र दाखिल किया था. आरोप पत्र में शशि थरूर को आरोपी बनाया गया है. शशि थरूर के खिलाफ भारतीय दंड संहिता की धारा 498ए और 306 के तहत आरोपी बनाया गया है.

आरोप पत्र में कहा गया है कि सुनंदा पुष्कर की मौत शशि थरूर से शादी के 3 साल , 3 महीने और 15 दिनों में हो गई थी. दोनों की शादी 22 अगस्त 2010 को हुई थी. 1 जनवरी 2015 को दिल्ली पुलिस ने अज्ञात व्यक्ति के खिलाफ भारतीय दंड संहिता की धारा 302 के तहत एफआईआर दर्ज की थी.

ETV Bharat Logo

Copyright © 2024 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.