ETV Bharat / state

अगस्ता वेस्टलैंड मामले के आरोपी अनूप गुप्ता की जमानत याचिका पर सुनवाई टली

author img

By

Published : Mar 31, 2021, 8:56 PM IST

दिल्ली की राऊज एवेन्यू कोर्ट ने अगस्ता वेस्टलैंड घोटाला मामले के आरोपी केआरबीएल कंपनी के डायरेक्टर अनूप गुप्ता की अंतरिम और नियमित जमानत याचिकाओं पर सुनवाई टाल दिया है.

rouse avenue court
राऊज एवेन्यू कोर्ट

नई दिल्लीः राऊज एवेन्यू कोर्ट ने अगस्ता वेस्टलैंड घोटाला मामले के आरोपी केआरबीएल कंपनी के डायरेक्टर अनूप गुप्ता की अंतरिम और नियमित जमानत याचिकाओं पर सुनवाई टाल दिया है. कोर्ट जमानत याचिकाओं पर कल यानि 1 अप्रैल को सुनवाई करेगा.

यह भी पढ़ेंः-अगस्ता वेस्टलैंड मामला: आरोपी अनूप गुप्ता समेत चार आरोपियों के खिलाफ दायर चार्जशीट पर कोर्ट ने लिया संज्ञान

ईडी ने दलीलें रखने के लिए समय की मांग की

आज अनूप गुप्ता की ओर से वरिष्ठ वकील विकास पाहवा ने दलीलें रखीं. ईडी की ओर से पेश वकील एनके माटा ने कोर्ट से दलीलें रखने के लिए समय देने की मांग की. उन्होंने कहा कि उन्हें कुछ दस्तावेजों को देखना है जिसके बाद कोर्ट ने सुनवाई 1 अप्रैल तक के लिए स्थगित कर दिया.

चार आरोपियों के खिलाफ संज्ञान लिया

पिछले 30 मार्च को कोर्ट ने अनूप गुप्ता और तीन दूसरे आरोपियों के खिलाफ दायर नौंवी चार्जशीट पर संज्ञान लिया था. कोर्ट ने अनूप गुप्ता और दूसरे तीन आरोपियों को 5 मई को कोर्ट में पेश होने का आदेश दिया था. कोर्ट ने अनूप गुप्ता के अलावा अनुराग पोतदार, मेसर्स केआरबीएल डीएमसीसी और मेसर्स केआरबीएल लिमिटेड के खिलाफ चार्जशीट पर संज्ञान लिया है. कोर्ट ने कहा कि चारों आरोपियों के खिलाफ केस चलाने के लिए पर्याप्त सबूत हैं. कोर्ट ने ईडी को निर्देश दिया कि वो आरोपी अनूप गुप्ता को चार्जशीट की कॉपी उपलब्ध कराएं.

जेल सुपरिंटेंडेंट को कारण बताओ नोटिस

आरोपी अनूप गुप्ता को आज कोर्ट में पेश किया गया था. अनूप गुप्ता की तबीयत खराब होने की वजह से कोर्ट ने पिछली सुनवाई को जेल सुपरिंटेंडेंट को निर्देश दिया था कि वो गुप्ता को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिये पेश करें. उसे कोर्ट में पेश किए जाने पर कोर्ट ने जेल सुपरिंटेंडेंट को कारण बताओ नोटिस जारी किया. कोर्ट ने जेल सुपरिंटेंडेंट से पूछा कि वे दो दिनों के अंदर ये बताएं कि उसके आदेश का पालन क्यों नहीं किया गया और आरोपी की तबीयत खराब होने के बावजूद उसे वीडियो कांफ्रेंसिंग के जरिये क्यों नहीं पेश किया गय.

3600 करोड़ रुपये का घोटाला

3600 करोड़ रुपये के इस घोटाले में ईडी ने ब्रिटिश नागरिक क्रिश्चियन मिशेल को जनवरी 2019 में गिरफ्तार किया था. मिशेल को दुबई से प्रत्यर्पित कर दिसंबर 2018 में भारत लाया गया था. 23 अक्टूबर 2020 को कोर्ट ने सीबीआई की ओर से दायर पूरक चार्जशीट पर संज्ञान लिया था. 19 सितंबर 2020 को सीबीआई ने पूरक चार्जशीट दाखिल किया था.

पूर्व वायुसेना प्रमुख भी हैं आरोपी

चार्जशीट में क्रिश्चियन मिशेल, राजीव सक्सेना, अगस्ता वेस्टलैंट इंटरनेशनल के डायरेक्टर जी सापोनारो और वायुसेना के पूर्व प्रमुख एसपी त्यागी के रिश्तेदार संदीप त्यागी को आरोपी बनाया गया है. इस चार्जशीट में पूर्व सीएजी और पूर्व रक्षा सचिव शशिकांत शर्मा को आरोपी नहीं बनाया गया है, क्योंकि उनके खिलाफ अभियोजन चलाने के लिए अभी सीबीआई को कोई स्वीकृति नहीं मिली है.

ETV Bharat Logo

Copyright © 2024 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.