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दिल्ली हिंसा की साजिश रचने के आरोपी शरजील इमाम की जमानत याचिका पर दिल्ली पुलिस को नोटिस जारी

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Published : Apr 29, 2022, 12:28 PM IST

Delhi High Court
Delhi High Court

दिल्ली हाईकोर्ट ने दिल्ली हिंसा की साजिश रचने के मामले के आरोपी शरजील इमाम की जमानत याचिका पर सुनवाई करते हुए दिल्ली पुलिस को नोटिस जारी किया है. जस्टिस सिद्धार्थ मृदुल की अध्यक्षता वाली बेंच ने शरजील इमाम और उमर खालिद की जमानत याचिकाओं पर 6 मई को एक साथ सुनवाई करने का आदेश दिया.

नई दिल्ली: दिल्ली हाईकोर्ट ने दिल्ली हिंसा की साजिश रचने के मामले के आरोपी शरजील इमाम की जमानत याचिका पर सुनवाई करते हुए दिल्ली पुलिस को नोटिस जारी किया है. जस्टिस सिद्धार्थ मृदुल की अध्यक्षता वाली बेंच ने शरजील इमाम और उमर खालिद की जमानत याचिकाओं पर 6 मई को एक साथ सुनवाई करने का आदेश दिया.

कोर्ट ने कहा कि चूंकि राजद्रोह कानून की वैधता को चुनौती देने का मामला सुप्रीम कोर्ट में विचाराधीन है. सुप्रीम कोर्ट 5 मई को इस पर सुनवाई करनेवाला है. उमर खालिद और शरजील इमाम का केस भी उसी से जुड़ा हुआ है, लिहाजा हम 6 मई को दोनों की अर्जियों पर एक साथ सुनवाई करेंगे. 11 अप्रैल को दिल्ली की कड़कड़डूमा कोर्ट ने शरजील की जमानत याचिका खारिज कर दिया था. 24 जनवरी को कोर्ट ने इस मामले में शरजील इमाम के खिलाफ दाखिल चार्जशीट पर संज्ञान लिया था. कड़कड़डूममा कोर्ट ने राजद्रोह समेत दूसरी धाराओं के तहत आरोप तय करने का आदेश दिया था.

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