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अनाथ हुए बच्चों की कस्टडी को लेकर याचिका, HC ने केंद्र-राज्य सरकार को भेजा नोटिस

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Published : May 10, 2021, 5:57 PM IST

दिल्ली हाईकोर्ट ने कोरोना के दौरान अपने माता-पिता को खो चुके बच्चों की कस्टडी को लेकर दायर याचिका की सुनवाई करते हुए केंद्र और राज्य सरकार के साथ दिल्ली पुलिस को नोटिस भेजा है. मामले में 4 जून तक जवाब दाखिल करने का निर्देश दिया गया है.

delhi High court notice to central and state government regarding custody of orphaned children from corona
कोरोना से अनाथ हुए बच्चों की कस्टडी को लेकर याचिका

नई दिल्ली: कोरोना के दौरान बच्चों के सिर से माता-पिता का साया उठ गया है. ऐसे बच्चों की अंतरिम कस्टडी निकटतम रिश्तेदार को देने की मांग करने वाली याचिका पर आज हाईकोर्ट में सुनवाई हुई. जिसमें कोर्ट ने केंद्र और दिल्ली सरकार के साथ दिल्ली पुलिस को भी नोटिस जारी किया है. चीफ जस्टिस डीएन पटेल की अध्यक्षता वाली बेंच ने 4 जून तक जवाब दाखिल करने का निर्देश दिया है.


मानव तस्करी का शिकार बनने से रोकने की मांग
याचिका वकील जितेंद्र गुप्ता ने दायर किया है. याचिका में मांग की गई है कि ऐसे बच्चों को उनके निकटतम रिश्तेदार के संरक्षण में या नजदीकी चाइल्ड केयर होम में भेजा जाए. याचिका में कहा गया है कि केंद्र सरकार, दिल्ली सरकार, दिल्ली पुलिस और दूसरी सरकारी एजेंसियों को कोर्ट निर्देश दे कि इन बच्चों को मानव तस्करी का शिकार बनने से रोकने के लिए कदम उठाए जाएं. याचिका में मांग की गई है कि उन लोगों के परिजनों को आर्थिक सहायता दी जाए, जिनकी मौत कोरोना का इलाज नहीं मिलने की वजह से हुई है.

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इलाज नहीं मिलने से हुईं कई मौतें
याचिका में कहा गया है कि काफी लोगों की मौतें अस्पताल में इलाज नहीं मिलने, ऑक्सीजन सिलेंडर और दवाईयां नहीं मिलने की वजह से हुई हैं. याचिकाकर्ता ने कहा है कि कोरोना की दूसरी लहर में दिल्ली में स्वास्थ्य व्यवस्था पूरे तरीके से चरमरा गई है और इसके लिए केंद्र और राज्य सरकार जिम्मेदार हैं.

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