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एनएसई फोन टैपिंग मामला, सीबीआई को दिल्ली हाईकोर्ट का नोटिस, मांगा जवाब

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Published : Aug 16, 2022, 11:55 AM IST

NSE phone tapping case
NSE phone tapping case

NSE phone tapping case के आरोपी और मुंबई पुलिस के पूर्व कमिश्नर संजय पांडे की जमानत याचिका पर सुनवाई करते हुए दिल्ली हाईकोर्ट ने सीबीआई को नोटिस जारी कर जवाब मांगा है. इससे पहले राऊज एवेन्यू कोर्ट ने इनकी जमानत याचिका खारिज कर दी थी, जिसके बाद संजय पांडे ने दिल्ली हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया.

नई दिल्ली: दिल्ली हाईकोर्ट (Delhi High court) ने एनएसई फोन टैपिंग मामले (NSE Phone Tapping Case) के आरोपी और मुंबई पुलिस के पूर्व कमिश्नर संजय पांडे (Former Mumbai Police Commissioner Sanjay Pandey) की जमानत याचिका पर सुनवाई करते हुए सीबीआई (Central Beuro of Investigation) को नोटिस जारी किया है. जस्टिस जसमीत सिंह (Justice Jasmeet Singh) की बेंच ने नोटिस जारी कर जवाब मांगा है.

बता दें कि 4 अगस्त को राऊज एवेन्यू कोर्ट (Rouse Avenue Court) ने संजय पांडे की जमानत याचिका खारिज कर दिया था, जिसके बाद उन्होंने दिल्ली हाईकोर्ट का दरवाटा खटखटाया था. संजय पांडे फिलहाल न्यायिक हिरासत में हैं. इस मामले में ईडी (Enforcement Directorate) ने संजय पांडे और रवि नारायण के खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग (Money Laundering) के तहत मामला दर्ज किया था. इस मामले में सीबीआई (Central Beuro of Investigation) भी जांच कर रही है.

सीबीआई ने अपनी जांच के दौरान संजय पांडे से जुड़ी एक फर्म आईसेक सर्विसेज प्राईवेट लिमिटेड के परिसर से कुछ बिल की रसीदें, रिकॉर्डिंग के नमूने, रिकॉर्डिंग के मूल टेप और सर्वर के साथ-साथ दो लैपटॉप बरामद किए थे. संजय पांडे पर आरोप है कि उन्होंने 4 करोड़ 54 लाख रुपये लेकर चित्रा की मदद करने के लिए एमटीएनएल के फोन लाइन टेप किए थे.

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