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Delhi Excise Policy: समीर महेंद्रु और शरद रेड्डी समेत चार आरोपियों की जमानत पर फैसला 16 को

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Published : Feb 9, 2023, 8:39 PM IST

Updated : Feb 9, 2023, 8:47 PM IST

राउज एवेन्यू कोर्ट दिल्ली एक्साइज पॉलिसी मामले में गिरफ्तार किए गए सभी आरोपियों की जमानत याचिका पर 16 फ़रवरी को सुनवाई करेगी. न्यायाधीश एम के नागपाल ने सभी जमानत याचिकाओं को अलग-अलग सुनने के स्थान पर एक ही साथ सूचीबद्ध करने का निर्णय लिया था.

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नई दिल्ली: दिल्ली एक्साइज पॉलिसी मामले में गिरफ्तार किए गए आरोपियों समीर महेंद्रु, विनॉय बाबू, अभिषेक बोईंपल्ली और शरद रेड्डी की जमानत याचिका पर कोर्ट 16 फरवरी को फैसला सुनाएगा. गुरुवार को चारों आरोपियों की जमानत याचिका पर सुनवाई करते हुए विशेष न्यायाधीश एमके नागपाल ने सभी जमानत आवेदनों पर फैसला सुरक्षित रख लिया.

राउज एवेन्यू कोर्ट स्थित विशेष न्यायाधीश एम के नागपाल ने इससे पहले सभी जमानत याचिकाओं को अलग-अलग सुनने के स्थान पर एक ही साथ सूचीबद्ध करने का निर्णय लिया था. इसके चलते सभी अलग-अलग जमानत याचिकाओं को 25 जनवरी 2 बजे के लिए सूचीबद्ध किया गया था. वहीं इस मामले में मुख्य केस की सुनवाई 28 फरवरी को होगी. इस दौरान सभी आरोपियों को भौतिक रूप से कोर्ट रूम में उपस्थित होना होगा.

इस मामले में सीबीआई ने जहां 3 गिरफ्तारियां की हैं, वहीं ईडी ने 7 गिरफ्तारियां की हैं. गिरफ्तार किए गए तीन में से दो व्यक्तियों को जमानत मिल चुकी है, लेकिन वे ईडी के मामले में अभी भी हिरासत में है. कुल 10 व्यक्तियों को दिल्ली एक्साइज पॉलिसी मामले में गिरफ्तार किया गया है.

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सीबीआइ ने एलजी की शिकायत पर अगस्त 2022 में नई आबकारी नीति में अनियमितता का आरोप लगाते हुए दिल्ली के उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया समेत 14 के खिलाफ प्राथमिकी की थी. इस मामले में आम आदमी पार्टी से जुड़े विजय नायर के साथ अभिषेक बोइनपल्ली, समीर महेंद्रू, मूथा गौतम, अरुण रामचंद्र पिल्लई, कुलदीप सिंह और नरेंद्र सिंह के खिलाफ आरोपपत्र दायर किया था. आरोपपत्र दायर होने से पहले विजय और अभिषेक को गिरफ्तार कर लिया गया था. इन दोनों पर सीबीआइ ने आपराधिक साजिश रच कर नई आबकारी नीति से अनुचित लाभ उठाने का आरोप लगाया था. बाकी पांचों को गिरफ्तार किए बिना आरोपपत्र दायर हुआ था.

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Last Updated : Feb 9, 2023, 8:47 PM IST
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