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Delhi government: सरकारी स्कूलों के छात्रों को दिया जाएगा साइबर सुरक्षा प्रशिक्षण, शिक्षा विभाग ने दी अनुमति

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Published : Aug 19, 2023, 3:16 PM IST

Updated : Aug 19, 2023, 4:22 PM IST

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साइबर क्राइम को लेकर प्रशासन सजग है. दिल्ली सरकार की स्कूलों में बच्चों को साइबर सुरक्षा की ट्रेनिंग दी जाएगी. साइबर सुरक्षा के बारे में जागरूक होना आज की युवा पीढ़ी के लिए बहुत जरूरी है. जानकारी के अभाव में हम साइबर फ्रॉड का शिकार हो जाते हैं.यही वजह है कि अब दिल्ली के सरकारी स्कूलों में पढ़ने वाले छात्रों को साइबर सुरक्षा का पाठ पढ़ाया जाएगा.

नई दिल्ली: साइबर सुरक्षा की बढ़ती जरूरतों को देखते हुए छात्रों को साइबर सुरक्षा की ट्रेनिंग दी जाएगी. बढ़ते साइबर उपयोग और साइबर अपराध के मद्देनजर यह फैसला लिया गया है. जानकारी के अभाव में बड़ी संख्या में लोग साइबर फ्रॉड के शिकार हो रहे हैं. अब दिल्ली के सरकारी स्कूलों में पढ़ने वाले छात्रों को साइबर सुरक्षा का पाठ पढ़ाया जाएगा. सबसे पहले प्रशिक्षण सत्र दिल्ली के साउथ में आने वाले सरकारी स्कूलों में पढ़ने वाले छात्रों के लिए शुरू किया जाएगा. प्रशिक्षण शुरू करने को लेकर शिक्षा विभाग में एडिशनल डायरेक्टर जरीन ताज ने एक परिपत्र भी जारी किया है.

छठी से नौवीं के बच्चों के लिए होगा सत्र: जारी पत्र के माध्यम से एडिशनल डायरेक्टर ने बताया कि साइबर सुरक्षा प्रशिक्षण सत्र आयोजित करने की अनुमति के संबंध में 11 अगस्त को एक एनजीओ से पत्र मिला था. शिक्षा विभाग ने संबंधित एनजीओ को कुछ दिशा निर्देश के साथ प्रशिक्षण सत्र आयोजित करने की अनुमति दे दी है. प्रशिक्षण छठी से नौवीं के बच्चों को दिया जाएगा. यह सत्र हिंदी और अंग्रेजी में आवश्यकता अनुसार किया जाएगा. शिक्षा विभाग ने बताया कि इस सत्र में ऑनलाइन होने वाली ठगी, और साइबर फ्रॉड से कैसे खुद को सतर्क रखे इस संबंध में जानकारी दी जाएगी. आज के डिजिटल युग में बच्चे एक विशाल मात्रा में प्रौद्योगिकी और इंटरनेट के संपर्क में हैं, इसलिए उन्हें साइबर क्राइम के बारे में समुचित जानकारी होनी चाहिए.

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शिक्षा विभाग के दिशा निर्देश: एनजीओ को अनुमति के साथ कई दिशा निर्देश दिए गए हैं. इनमें काम करने वाले स्कूलों को बाधित नहीं किया जाना, छात्रों की सुरक्षा, संबंधित संगठन या किसी भी व्यक्ति को शिक्षा निदेशालय द्वारा वित्तीय सहायता नहीं प्रदान करना मुख्य रूप से शामिल है. परियोजना में कोई विदेशी वित्त पोषण शामिल नहीं करने के भी आदेश हैं. परियोजना की प्रक्रिया में छात्रों अथवा माता-पिता की गोपनीयता प्रभावित नहीं होनी चाहिए. नाम, साइन, लोगो, प्रायोजन और सामग्री किसी भी सेलिब्रिटी द्वारा वितरित नहीं की जानी चाहिए. सोशल मीडिया पृष्ठों पर छात्रों की कोई भी चित्र अथवा वीडियो नहीं अपलोड की जाएगी. धमकाने, उत्पीड़न, पहचान चोरी, धोखाधड़ी, और अन्य ऑनलाइन खतरे शामिल हैं जो बच्चों के मानसिक और भावनात्मक स्वास्थ्य को नुकसान पहुंचा सकते हैं, जिसका ख्याल रखना भी दिशानिर्दशों में शामिल है.

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Last Updated :Aug 19, 2023, 4:22 PM IST
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