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राहुल गांधी को मिली राहत, देशद्रोह मामले में समन पर फैसला सुरक्षित

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Published : Oct 18, 2019, 4:15 PM IST

कोर्ट ने पीएम मोदी के खिलाफ अपमानजनक बयान देने के मामले में राहुल गांधी को समन जारी करने के मामले पर फैसला सुरक्षित रख लिया है. 11 नवंबर को फैसला सुनाया जाएगा.

राहुल गांधी

नई दिल्ली: राऊज एवेन्यू कोर्ट ने प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के खिलाफ अपमानजनक बयान देने के मामले पर राहुल गांधी को बतौर अभियुक्त समन जारी करने के मामले पर फैसला सुरक्षित रख लिया है. एडिशनल चीफ मेट्रोपोलिटन मजिस्ट्रेट ने इस मामले पर 11 नवंबर को फैसला सुनाने का आदेश दिया.

इस मामले में पिछली 15 मई को दिल्ली पुलिस ने एक्शन टेकन रिपोर्ट दाखिल की थी. पुलिस ने राहुल गांधी को क्लीन चिट दे दी थी. दिल्ली पुलिस ने कहा था कि इस मामले में कोई संज्ञेय अपराध नहीं हुआ है.

दिल्ली पुलिस को कोर्ट का था निर्देश

दिल्ली पुलिस के मुताबिक इस मामले में अलग से मानहानि का केस दायर किया जा सकता है, लेकिन केस उसे दायर करना चाहिए जिसके खिलाफ बयान दिया गया हो. पिछले 26 अप्रैल को एडिशनल चीफ मेट्रोपोलिटन मजिस्ट्रेट समर विशाल की कोर्ट ने दिल्ली पुलिस को एक्शन टेकन रिपोर्ट दाखिल करने का निर्देश दिया था.

पीएम का अपमान करने का आरोप

याचिका जोगिंदर तुली ने दायर की है. याचिका में राहुल गांधी के खिलाफ भारतीय दंड संहिता की धारा 124ए के तहत मामला दर्ज करने की मांग की गई है. याचिका में कहा गया है कि राहुल गांधी ने प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के खिलाफ अपमानजनक टिप्पणी की.

ये है मामला

याचिका में कहा गया है कि राहुल गांधी ने अपने बयान में कहा था कि नरेन्द्र मोदी जवानों के खून के पीछे छिपे हुए हैं और सैनिकों के बलिदान की दलाली कर रहे हैं. याचिका में राहुल के "सभी मोदी चोर हैं" बयान पर उनके खिलाफ देशद्रोह के तहत एफआईआर दर्ज करने की मांग की गई है.

Intro:नई दिल्ली। दिल्ली की राऊज एवेन्यू कोर्ट ने कांग्रेस नेता राहुल गांधी के खिलाफ प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के खिलाफ अपमानजनक बयान देने के मामले पर राहुल गांधी को बतौर अभियुक्त समन जारी करने के मामले पर फैसला सुरक्षित रख लिया है। एडिशनल चीफ मेट्रोपोलिटन मजिस्ट्रेट ने इस मामले पर 11 नवंबर को फैसला सुनाने का आदेश दिया।



Body:इस मामले में पिछले 15 मई को दिल्ली पुलिस ने एक्शन टेकन रिपोर्ट दाखिल किया था। पुलिस ने राहुल गांधी को क्लीन चिट दे दी थी। दिल्ली पुलिस ने कहा था कि इस मामले में कोई संज्ञेय अपराध नहीं हुआ है। दिल्ली पुलिस के मुताबिक इस मामले में अलग से मानहानि का केस दायर किया जा सकता है लेकिन केस उसे दायर करना चाहिए जिसके खिलाफ बयान दिया गया हो। पिछले 26 अप्रैल को एडिशनल चीफ मेट्रोपोलिटन मजिस्ट्रेट समर विशाल की कोर्ट ने दिल्ली पुलिस को एक्शन टेकन रिपोर्ट दाखिल करने का निर्देश दिया था।
याचिका जोगिंदर तुली ने दायर की है। याचिका में राहुल गांधी के खिलाफ भारतीय दंड संहिता की धारा 124ए के तहत मामला दर्ज करने की मांग की गई है। याचिका में कहा गया है कि राहुल गांधी ने प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के खिलाफ अपमानजनक टिप्पणी की ।


Conclusion:याचिका में कहा गया है कि राहुल गांधी ने अपने बयान में कहा था कि नरेन्द्र मोदी जवानों के खून के पीछे छिपे हुए हैं और सैनिकों की बलिदान की दलाली कर रहे हैं। याचिका में राहुल के सभी मोदी चोर हैं के बयान पर उनके खिलाफ देशद्रोह के तहत एफआईआर दर्ज करने की मांग की गई है। 
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