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Alt news के सह-संस्थापक मोहम्मद जुबैर की जमानत याचिका पर सुनवाई टली

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Published : Jul 12, 2022, 12:39 PM IST

Updated : Jul 12, 2022, 1:07 PM IST

Patiala House court Delhi
Patiala House court Delhi

फैक्ट चेक से जुड़ी वेबसाइट Alt news के संस्थापक मोहम्मद जुबैर द्वारा सोमवार को दिल्ली में दर्ज FIR के मामले में पटियाला हाउस कोर्ट के सेशंस कोर्ट में जमानत याचिका दाखिल किया गया था. सेशंस कोर्ट ने जुबैर की जमानत याचिका पर सुनवाई टाल दी और 14 जुलाई को सुनवाई करने का आदेश दिया है.

नई दिल्ली: Alt news के सह-संस्थापक मोहम्मद जुबैर द्वारा दिल्ली में दर्ज एफआईआर को लेकर दायर जमानत याचिका पर सुनवाई टाल दी गई है. दिल्ली की पटियाला हाउस कोर्ट के सेशंस कोर्ट ने कोर्ट ने जमानत याचिका पर 14 जुलाई को सुनवाई करने का आदेश दिया.

बता दें कि दिल्ली में दर्ज एफआईआर के मामले में पटियाला हाउस कोर्ट के चीफ मेट्रोपोलिटन मजिस्ट्रेट स्निग्धा सरवरिया ने जुबैर की जमानत याचिका खारिज कर दिया था. जुबैर को 27 जून को गिरफ्तार किया गया था. जुबैर पर धार्मिक भावनाएं भड़काने का आरोप है. धार्मिक भावनाएं भड़काने के अलावा दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल ने जुबैर के खिलाफ भारतीय दंड संहिता की धारा 120बी, 201 और एफसीआरए की धारा 35 की धाराओं को भी जोड़ा है.

वहीं, देश की सर्वोच्च अदालत ने उत्तर प्रदेश के सीतापुर केस में मोहम्मद जुबैर की अंतरिम जमानत अगले आदेश तक बढ़ा दी है. वहीं, इस मामले की अगली सुनवाई 7 सितंबर को होगी. इस केस में जवाब दाखिल करने के लिए सुप्रीम कोर्ट ने उत्तर प्रदेश सरकार को चार हफ्ते का समय दिया है.

बता दें कि जुबैर के खिलाफ उत्तर प्रदेश के सीतापुर में भी एफआईआर दर्ज की गई है. यह एफआईआर तीन संतों को हेटमोंगर बताकर ट्वीट करने के मामले में दर्ज किया गया है. सीतापुर में दर्ज एफआईआर के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने 8 जुलाई को जुबैर को पांच दिनों की अंतरिम जमानत दी थी. सीतापुर के अलावा यूपी में जुबैर के खिलाफ एक और एफआईआर दर्ज की गई है.

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Last Updated :Jul 12, 2022, 1:07 PM IST
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