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Case of Vacating Govt Bungalow: पटियाला हाउस कोर्ट के आदेश के खिलाफ दिल्ली हाईकोर्ट पहुंचे राघव चड्ढा

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By ETV Bharat Delhi Team

Published : Oct 10, 2023, 12:55 PM IST

आम आदमी पार्टी के राज्यसभा सांसद राघव चड्ढा सरकारी बंगला खाली कराने के मामले को लेकर दिल्ली हाईकोर्ट पहुंच गए हैं. दरअसल, पटियाला हाउस कोर्ट ने राघव चड्ढा को सरकारी बंगला खाली करने का आदेश दिया है.

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नई दिल्ली: पंजाब से आम आदमी पार्टी के राज्यसभा सांसद राघव चड्ढा पटियाला हाउस कोर्ट के टाइप 7 बंगला खाली करने के आदेश के खिलाफ दिल्ली हाईकोर्ट पहुंच गए हैं. राघव चड्ढा की याचिका पर हाईकोर्ट बुधवार को सुनवाई करेगा. बता दें कि पटियाला हाउस कोर्ट ने छह अक्टूबर को राज्यसभा सचिवालय के बंगला खाली करने के नोटिस को सही ठहराया था और राघव चड्ढा को बंगला खाली करने का आदेश दिया था. साथ ही कोर्ट ने अपने उस अंतरिम आदेश को भी वापस ले लिया, जिसमें उसने राघव चड्ढा से बंगला न खाली कराने का निर्देश दिया था.

दरअसल, राज्यसभा सचिवालय ने राघव चड्ढा को टाइप-7 बंगला खाली करने का आदेश दिया था. इसके खिलाफ राघव चड्ढा ने कोर्ट का रुख किया था. शुक्रवार को पटियाला हाउस कोर्ट ने कहा कि राज्यसभा सचिवालय के आदेश पर राघव चड्ढा को बंगला खाली करना ही होगा.

ये है मामला

आम आदमी पार्टी के पंजाब से पहली बार राज्यसभा सांसद बने राघव चड्ढा को राज्यसभा सचिवालय ने गलती से पंडरा रोड पर टाइप-7 बंगला आवंटित कर दिया था, जबकि नियमानुसार पहली बार सांसद बने लोगों को सरकारी फ्लैट आवंटित किया जाता है. लेकिन जैसे ही राज्यसभा सचिवालय को अपनी इस भूल का ख्याल आया उसने राघव चड्ढा को बंगला खाली करने का आदेश जारी कर दिया. लेकिन, राघव चड्ढा ने यह दावा किया कि एक बार बंगला अलॉट होने के बाद 6 साल तक वह सांसद रहेंगे तब तक उनसे बंगला खाली नहीं कराया जा सकता.

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