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1984 Anti Sikh Riots: कांग्रेस नेता जगदीश टाइटलर ने सेशन कोर्ट में अग्रिम जमानत याचिका दायर की, सुनवाई कल

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Published : Aug 1, 2023, 4:51 PM IST

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1984 सिख विरोधी दंगा मामले में सीबीआई की सप्लीमेंट्री चार्जशीट पर संज्ञान लेते हुए एडिशनल चीफ मेट्रोपोलिटन मजिस्ट्रेट विधि गुप्ता आनंद ने मामले में आरोपी कांग्रेस नेता जगदीश टाइटलर को समन जारी किया था. कोर्ट ने टाइटलर को पांच अगस्त को व्यक्तिगत रूप से कोर्ट में पेश होने का आदेश दिया. इसके खिलाफ टाइटलर ने सेशन कोर्ट में अग्रिम जमानत याचिका दायर की है, जिसकी सुनवाई बुधवार को होगी.

नई दिल्ली: 1984 सिख विरोधी दंगा मामले में आरोपित कांग्रेस नेता जगदीश टाइटलर ने दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट में अग्रिम जमानत याचिका दायर की है. याचिका पर कोर्ट ने सीबीआई को नोटिस जारी किया है. बुधवार को सुबह 10 बजे विशेष सीबीआई जज विकास ढुल की कोर्ट में मामले की सुनवाई होगी. इससे पहले कोर्ट ने पिछले हफ्ते सिख विरोधी दंगों से संबंधित पुल बंगश इलाके में कथित हत्याओं के मामले में टाइटलर को समन जारी कर पांच अगस्त को पेश होने का आदेश दिया था.

दरअसल, जगदीश टाइटलर के खिलाफ सीबीआई द्वारा दायर की गई सप्लीमेंट्री चार्जशीट पर संज्ञान लेते हुए 26 जुलाई को एडिशनल चीफ मेट्रोपोलिटन मजिस्ट्रेट विधि गुप्ता आनंद ने टाइटलर को समन जारी किया था. समन जारी कर कोर्ट ने टाइटलर को पांच अगस्त को व्यक्तिगत रूप से कोर्ट में पेश होने का आदेश दिया था. समन के खिलाफ टाइटलर ने सेशन कोर्ट में अग्रिम जमानत याचिका दायर की है.

यह है पूरा मामलाः CBI ने 1984 के सिख दंगा मामले में 20 मई टाइटलर के खिलाफ चार्जशीट दायर की थी. तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी की हत्या के एक दिन बाद एक नवंबर, 1984 को यहां पुल बंगश इलाके में तीन लोगों की हत्या कर दी गई थी और एक गुरुद्वारे को आग लगा दी गई थी. एक विशेष अदालत के समक्ष दायर अपने आरोप पत्र में सीबीआई ने कहा कि टाइटलर ने एक नवंबर, 1984 को पुल बंगश गुरुद्वारा आजाद मार्केट में एकत्रित भीड़ को उकसाया. इसके बाद भीड़ ने गुरुद्वारे को जला दिया और तीन सिखों ठाकुर सिंह, बादल सिंह और गुरु चरण सिंह की हत्या कर दी गई. सीबीआई ने कहा कि एजेंसी ने टाइटलर के खिलाफ भारतीय दंड संहिता (आईपीसी) की धारा 147 (दंगा), 109 (उकसाने) के साथ धारा 302 (हत्या) के तहत आरोप लगाए हैं.

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