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गाजियाबाद: नए साल को देखते हुए पुलिस ने जारी की गाइडलाइंस, बिना परमिशन कार्यक्रम करने पर होगा केस

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By ETV Bharat Delhi Team

Published : Dec 29, 2023, 7:38 PM IST

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New Year 2024: नए साल को देखते हुए गाजियाबाद पुलिस ने गाइडलाइंस जारी कर लोगों को बिना परमिशन कार्यक्रम आयोजित न करने को कहा है. ऐसा करने वालों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी.

नई दिल्ली/गाजियाबाद: गाजियाबाद पुलिस ने दिशानिर्देश जारी किया है कि सहायक पुलिस आयुक्त की पूर्वानुमति के बिना कोई भी व्यक्ति या समूह नए साल की पूर्वसंध्या या नए साल पर किसी तरह का कोई सार्वजनिक कार्यक्रम आयोजित नहीं करेगा. किसी भी निजी या सार्वजनिक कार्यक्रम में उच्चतम न्यायालय द्वारा निर्धारित शोर सीमा से अधिक लाउडस्पीकर का उपयोग नहीं किया जा सकेगा.

गाइडलाइन में साफ कहा गया है कि यदि कोई ऐसा करते पाया गया तो उसके खिलाफ ध्वनि प्रदूषण (विनियमन और नियंत्रण) नियम 2000 के तहत कानूनी कार्रवाई की जा सकती है. जिसमें प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज करना भी शामिल है. यदि शोर निर्धारित सीमा से अधिक हो तो कोई भी व्यक्ति 112 पर कॉल करके अपनी शिकायत दर्ज करा सकता है. आप 112 के टेलीफोन ऑपरेटर से अपना नाम और मोबाइल नंबर गोपनीय रखने का अनुरोध भी कर सकते हैं.

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पुलिस की गाइडलाइन के मुताबिक अगर कोई शराब या अन्य किसी प्रकार नशा करके या खतरनाक तरीके से वाहन चलाते हुए पाया जाता है तो उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जा सकती है. जिसमें दोषी व्यक्ति के खिलाफ 6 महीने की सजा का प्रावधान भी शामिल है.

एलिवेटेड रोड, दिल्ली-मेरठ एक्सप्रेस-वे, ईस्टर्न पेरिफेरल एक्सप्रेस-वे, नेशनल हाईवे व अन्य किसी भी सड़क पर वाहन रोककर वीडियोग्राफी, फोटोग्राफी, स्टंट, पार्टी, डांस, आतिशबाजी करने पर संबंधित व्यक्ति के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी. कानूनी कार्रवाई में एफआईआर का पंजीकरण भी शामिल है. किसी भी व्यक्ति या समूह द्वारा सार्वजनिक स्थानों पर हथियारों का सार्वजनिक प्रदर्शन नहीं किया जाएगा.

बीते वर्ष नए साल की पूर्व संध्या पर कुछ युवकों का एलिवेटेड रोड के बीचो-बीच गाड़ी खड़ा कर उसके बोनट पर बैठकर हुक्का गुड़गुड़ाने का वीडियो वायरल हुआ था. वीडियो के जरिए पुलिस आरोपियों तक पहुंची और उनको गिरफ्तार कर जेल भेजा था.

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