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Delhi High Court: मैक्स ग्रुप के संस्थापक के बेटे अनलजीत सिंह को कोर्ट की अवमानना मामले में 3 महीने की जेल

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Published : Jul 12, 2023, 3:28 PM IST

दिल्ली हाईकोर्ट ने मैक्स ग्रुप के संस्थापक के बेटे अनलजीत सिंह को कोर्ट की अवमानना मामले में तीन महीने की सजा सुनाई है. इसके साथ दो हजार का जुर्माना भी लगाया गया है. मामले की सुनवाई अब 19 जुलाई को होगी.

अनलजीत सिंह
अनलजीत सिंह

नई दिल्ली: दिल्ली हाईकोर्ट ने मैक्स ग्रुप के संस्थापक वीर सिंह के बेटे अनलजीत सिंह को तीन महीने जेल की सजा सुनाई है. आरोप है कि एक महिला को कोर्ट के आदेश पर उन्हें तीन महीने तक गुजारा भत्ता देना था, लेकिन इसमें वह विफल रहे. जिसके बाद कोर्ट ने अदालत की अवमानना करार देते हुए 3 महीने की सजा सुनाई है.

न्यायमूर्ति सुरेश कुमार और न्यायमूर्ति नीना बंसल कृष्णा की खंडपीठ ने व्यक्ति पर दो हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया है. तिलक मार्ग पुलिस स्टेशन के एसएचओ को उसके खिलाफ गिरफ्तारी वारंट जारी करने का निर्देश दिया. पीठ ने यह भी आदेश दिया कि उस व्यक्ति के खिलाफ लुक आउट सर्कुलर जारी किया जाए, क्योंकि उसके वकील ने कहा था कि वह भारत में नहीं है और अदालत में पेश होने के लिए नहीं आ पाएगा.

बता दें, एक जून को एक समन्वय पीठ द्वारा पारित आदेश का पालन करने में विफल रहने के लिए अनलजीत सिंह पर अदालत की अवमानना ​​का आरोप लगाते हुए महिला ने याचिका दायर की थी. वीडियो-कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से उपस्थित हुए आरोपित ने कहा था कि मई महीने के बकाया किराए और रखरखाव का भुगतान वह 24 घंटे के भीतर और सात जून से पहले कर देंगे. अदालत ने उसका वचन भी दर्ज किया था कि वह रखरखाव राशि का भुगतान करना जारी रखेंगे. वह अतीत में प्रत्येक अंग्रेजी कैलेंडर माह के 7वें दिन या उससे पहले भुगतान करता रहा है.

19 जुलाई को अगली सुनवाई: महिला ने आरोप लगाया कि वह व्यक्ति कानून के प्रति अनादर और तिरस्कार करने का आदी है. उसने जानबूझकर न्यायिक आदेशों का उल्लंघन किया है, जिनमें उसकी सहमति, वचन और आश्वासन से पारित आदेश भी शामिल हैं. दोनों पक्ष कई कार्यवाहियों में शामिल हैं, जिनमें उनके 4 साल के नाबालिग बच्चे से मिलने का अधिकार और महिला द्वारा दायर एक आपराधिक मामला शामिल है, जिसमें आरोप है कि उसने उससे शादी करने के झूठे बहाने पर उसके साथ बलात्कार किया. महिला द्वारा मामला दर्ज कराए जाने के बाद मार्च में ट्रायल कोर्ट ने दिल्ली पुलिस को उस व्यक्ति के खिलाफ एफआईआर दर्ज करने का निर्देश दिया था. हालाँकि, उस व्यक्ति द्वारा इसे चुनौती देने के बाद हाई कोर्ट ने आदेश पर रोक लगा दी थी. मामले की अगली सुनवाई अब 19 जुलाई को होगी. महिला की ओर से वकील शिवानी लूथरा लोहिया और अस्मिता नरूला पेश हुईं.

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