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Challenges of growing population: प्रकृति-सेहत दोनों के लिए विनाशकारी है ध्वनि प्रदूषण, सख्त हुई दिल्ली सरकार

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Published : Apr 26, 2023, 5:36 PM IST

Updated : Apr 26, 2023, 5:44 PM IST

दिल्ली सरकार ने ध्वनि प्रदूषण को लेकर सख्त रूख अपनाया है. ध्वनि नियमों का उल्लंघन करने वालों पर कड़ी कार्रवाई करने का आदेश है. इस संबंध में की जाने वाली कार्रवाई की रिपोर्ट हर महीने जमा करने का निर्देश है.

प्रकृति-सेहत दोनों के लिए विनाशकारी है ध्वनि प्रदूषण
प्रकृति-सेहत दोनों के लिए विनाशकारी है ध्वनि प्रदूषण

नई दिल्लीः भारत जनसंख्या के मामले में दुनिया में नंबर एक पर आ गया है. ऐसे में जनसंख्या बढ़ने को लेकर स्वास्थ्य विशेषज्ञ चिंता जता रहे हैं. विशेषज्ञों का कहना है कि आज हर जगह भीड़ और शोर शराबे से लोगों के मिजाज में बदलाव हो रहा है. आबादी बढ़ने से वाहनों की संख्या बढ़ रही है. प्राकृतिक संसाधनों का दोहन होने से हर तरह का प्रदूषण बढ़ रहा है. इससे लोगों में कई तरह की बीमारियां बढ़ रही हैं, इसमें वायु प्रदूषण ही नहीं, ध्वनि प्रदूषण भी लोगों की सेहत के लिए हानिकारक होता है.

सर गंगाराम अस्पताल के बोर्ड ऑफ मैनेजमेंट के चेयरमैन और ईएनटी विभाग के विभागाध्यक्ष डॉ. अजय स्वरूप का कहना है कि ध्वनि प्रदूषण लोगों के मस्तिष्क और हार्ट पर बुरा असर डालता है. उन्होंने कहा कि देश के साथ-साथ दिल्ली की आबादी भी तेजी से बढ़ रही है. यहां पहले से ही वाहनों की संख्या बहुत अधिक है, जिससे वायु प्रदूषण के साथ हार्न बजाने से ध्वनि प्रदूषण भी फैलता है.

अजय स्वरूप ने बताया कि 45 से 60 डेसीबिल तक की आवाज का एक मानक तय है. इससे अधिक आवाज होने पर यह ध्वनि प्रदूषण की श्रेणी में आता है. ध्वनि प्रदूषण अधिक होने पर लोगों के कानों की सुनने की क्षमता कम हो जाती है. इससे 40 साल की उम्र के व्यक्ति की सुनने की क्षमता 60 साल के व्यक्ति के बराबर हो सकती है. ध्वनि प्रदूषण को कम करने के लिए लोगों को जागरूक करने की जरूरत है. इसके दुष्प्रभावों से लोगों को परिचित कराने की जरूरत है. दिल्ली में बड़ी संख्या में इंडस्ट्रियल एरिया हैं. यहां फैक्ट्रियों में मशीनों की वजह से ध्वनि प्रदूषण होता है. यहां पर काम करने वाले वर्करों को भी ध्वनि प्रदूषण से बचने के लिए ईयर प्लग लगाने से लेकर बचाव के अन्य उपाय करने चाहिए.

दिल्ली में ध्वनि प्रदूषण रोकने की व्यवस्था: दिल्ली में एनजीटी के निर्देश पर ध्वनि प्रदूषण की रोकथाम और लोगों को इसके प्रति जागरूक करने के लिए एक नोइज पाल्यूशन कंट्रोल कमिटी (एनपीसीसी) का गठन किया गया है. हर 15 दिन में कमिटी की बैठक होने का नियम है. बैठक में नोडल ऑफिसर के सामने सभी सिविक एजेंसियां नगर निगम, डीटीसी, ट्रैफिक पुलिस, एनडीएमसी, डीसीबी, पर्यावरण विभाग, शिक्षा विभाग, डीएसएलएसए, राजस्व विभाग, दिल्ली पुलिस सभी अपने-अपने द्वारा उठाए गए कदमों की जानकारी देते हैं.

एनपीसीसी की बैठक में मिली ये रिपोर्ट: ट्रैफिक यूनिट के इंस्पेक्टर दीपक भारद्वाज ने एक जनवरी से 31 जनवरी तक पुलिस द्वारा ध्वनि प्रदूषण फैलाने वाले वाहनों के खिलाफ की गई कार्रवाई की रिपोर्ट सौंपी. इसमें बताया गया कि प्रेशर हॉर्न का इस्तेमाल करने वाले 297 वाहनों के चालान काटे गए. शांत क्षेत्र में हॉर्न बजाने पर तीन वाहनों के चालान, मोडिफाइड साइलेंसर वाले 1076 वाहनों के चालान और वाहन में तेज संगीत बजाने पर एक वाहन का चालान काटा गया. इसके अलावा प्रत्येक मंगलवार को लोगों को ध्वनि प्रदूषण से होने वाले नुकसान के बारे में बताया गया.

ट्रांसपोर्ट विभाग में ने दी ये जानकारी: परिवहन उपायुक्त योगेश जैन ने बताया कि ट्रांसपोर्ट विभाग ने प्रेशर हॉर्न के खिलाफ लगातार अभियान चलाकर बस चालकों को इसका इस्तेमाल न करने के बारे में जागरूक किया है. परिवहन विभाग के पास मात्र 27 टीमें ही हैं, जो यातायात नियमों के उल्लंघन या ध्वनि प्रदूषण फैलाने वाले वाहनों को खिलाफ कार्रवाई कर सकती है. यह संख्या बहुत कम है. इसके अलावा ट्रांसपोर्ट विभाग के पास ध्वनि प्रदूषण या यातायात नियमों के उल्लंघन को रोकने के लिए उपकरणों की भी कमी है.

नगर निगम ने दी ये जानकारी: नगर निगम की ओर से बैठक में पहुंचे अधिकारी पंकज शर्मा ने बताया कि निगम की ओर से अतिक्रण हटाने के लिए 33 से ज्यादा अभियान चलाए गए. 31 मामलों में निगम ने स्वतः निरीक्षण किया. छह निर्माण स्थलों, 15 धार्मिक संस्थानों और 10 बैंक्वेट हाल का फरवरी में दौरा किया. इन 31 जगहों के निरीक्षण में 29 बार साउंड लेवल मीटर का इस्तेमाल कर ध्वनि प्रदूषण की जांच की गई. 29 जागरूकता बैठकें की गईं.

दिल्ली कैंटोनमेंट बोर्ड (डीसीबी): दिल्ली कैंटोनमेंट बोर्ड ने अपने क्षेत्र में जनवरी-फरवरी के दौरान 359 जगहों का निरीक्षण किया, जिनमें से 168 जगहों पर साउंड मीटर से ध्वनि प्रदूषण की जांच की गई. इसके अलावा आरडब्ल्यूए के साथ मिलकर आठ जागरूकता कार्यक्रम किए गए.

पर्यावरण विभाग ने दी ये जानकारी: समाचार पत्रों में विज्ञापन के माध्यम से लोगों को ध्वनि प्रदूषण के बारे में जागरूक किया. साथ ही ध्वनि प्रदूषण से होने वाली बीमारियों के बारे में लोगों को बताने के लिए ईएनटी डॉक्टर के वीडियो और आडियो संदेशों को भी तैयार कराया जा रहा है. जिनका एफएम रेडियो और टीवी पर भी प्रसारण किया जा सके.

शिक्षा विभाग ने दी ये जानकारी: शिक्षा विभाग की ओर से सत्र 2022-23 में वायु प्रदूषण को रोकने के लिए डेढ़ लाख से अधिक पौधे लगाने के बारे में जानकारी दी गई. इसके साथ ही स्कूली बच्चों को हर तरह के प्रदूषण के दुष्प्रभावों के बारे में शिक्षित किया गया.

डीएसएलएसए ने दी ये जानकारी: दिल्ली राज्य विधिक सेवाएं प्राधिकरण (डीएसएलएसए) की ओर से बाजारों में होने वाले ध्वनि प्रदूषण को रोकने के लिए सुझाव दिया गया.

एनडीएमसी ने नहीं किया कोई काम: एनडीएमसी के अधिशासी अभियंता की ओर से किसी भी तरह की कार्रवाई नहीं करने के बारे में जानकारी दी गई.

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दिल्ली पुलिस ने दी ये जानकारी: दिल्ली पुलिस ने बताया कि 26 फरवरी तक उनके पास आनलाइन माध्यम से 13,690 शिकायतें ध्वनि प्रदूषण को लेकर आई. अधिकतर शिकायतें लाउडस्पीकर और डीजे बजाने की थी, जिनमें से 11, 104 शिकायतें दर्ज की गई है. 950 शिकायतों की लोकेशन ट्रेस नहीं हो पाई है. जबकि 1607 शिकायतें रिपीटेड थी. जबकि 29 शिकायतों पर विधिक कार्रवाई की गई. कमिटी की ओर से दिल्ली पुलिस को ज्यादा से ज्यादा शिकायतों पर कार्रवाई करने का निर्देश दिया गया है.

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Last Updated :Apr 26, 2023, 5:44 PM IST
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