ETV Bharat / state

Ghaziabad Covid Alert: स्कूल, कॉलेज, अस्पताल, ऑफिस के लिए गाइडलाइन जारी, फिर जरूरी हुआ मास्क

author img

By

Published : Apr 15, 2023, 6:04 PM IST

फिर जरूरी हुआ मास्क
फिर जरूरी हुआ मास्क

गाजियाबाद में कोरोना के मामले लगातार बढ़ते जा रहे हैं. जिलाधिकारी राकेश कुमार सिंह ने मामलों को नियंत्रण करने के लिए स्कूलों कॉलेजों, अस्पतालों और कार्यालयों आदि के लिए एडवाइजरी जारी की है.

नई दिल्ली/गाजियाबाद: गाजियाबाद में कोरोना का ग्राफ एक बार फिर तेजी से बढ़ रहा है. जिले में शनिवार को कोरोना के कुल 64 मामले सामने आए हैं. इसमें कोरोना संक्रमित मरीजों की संख्या बढ़कर अब 357 पहुंच गई हैं. मार्च में कोरोना के कुल 133 केस सामने आए थे. जबकि, अप्रैल के शुरुआती दो सप्ताहों में ही कोरोना के 550 से अधिक मामले सामने आ चुके हैं. फिलहाल इलाज के लिए 21 मरीज जिले के विभिन्न अस्पतालों में भर्ती है.

कोरोना के बढ़ते मामलों के मद्देनजर जिला प्रशासन पूरी तरह से अलर्ट है. जिलाधिकारी राकेश कुमार सिंह ने कोरोना के बढ़ते मामलों पर नियंत्रण करने के लिए स्कूलों कॉलेजों, अस्पतालों और कार्यालयों आदि के लिए एडवाइजरी जारी की है.

कार्यालयों के लिए निर्देश:

  1. कार्यालयों पर कोविड प्रोटोकाल का अनुपालन कराया जाए.
  2. मास्क, सेनेटाइजर एवं सोशल डिस्टेसिंग का अनुपालन कराया जाए.
  3. कार्यालयों में साफ-सफाई सुदृढ रखी जाए.
  4. बिना मास्क (नो मास्क, नो एंट्री) एंट्री न दी जाए.
  5. कार्यालयों में प्रवेश द्वारों पर थर्मल स्कैनिंग की व्यवस्था की जाए.
  6. दरवाजे, लिफ्ट, रेलिंग, पार्किंग क्षेत्र को समय-समय पर सेनेटाइज किया जाए.

स्कूलों और कॉलेजों के लिए निर्देश:

  1. स्कूल/ कॉलेजों में बच्चें/ विद्यार्थियों/ शिक्षकों को मास्क पहनने एवं सोशल डिस्टेसिंग का अनुपालन करने के लिए प्रबंधन द्वारा निर्देशित किया जाए.
  2. कक्षा में बच्चों के बीच सोशल डिस्टेसिंग का अनुपालन कराया जाए.
  3. स्कूलों/कालेजों में प्रवेश द्वारों पर थर्मल स्कैनिंग की व्यवस्था की जाए.
  4. स्कूलों/कालेजों में हाथ धोने के लिए साबुन एवं पानी अथवा हैण्ड सेनेटाइजर की व्यवस्था सुनिश्चित की जाए.
  5. यदि किसी बच्चें को खांसी, जुकाम, सर्दी, बुखार आदि की समस्या हो तो उन्हें स्कूल या कालेज न भेजा जाए.

अस्पतालोंं के लिए निर्देश:

  1. अस्पतालोंं में कोविड प्रोटोकाल का अनुपालन कराया जाए.
  2. सेनेटाइजर, मास्क एवं सोशल डिस्टेसिंग का अनुपालन सुनिश्चित कराया जाए.
  3. बिना मास्क (नो मास्क, नो एंट्री) एंट्री न दी जाए.
  4. प्रवेश द्वारों पर थर्मल स्कैनिंग की व्यवस्था की जाए.
  5. रेलिंग, लिफ्ट, दरवाजे, पार्किंग क्षेत्र इत्यादि को समय-समय पर सेनेटाइज किया जाए.
  6. फीवर हेल्प डेस्क एवं कोविड हेल्प स्थापित किया जाए.
  7. पर्चा काउन्टर/ जॉच काउन्टर/ दवा वितरण काउन्टर पर कतार को सोशल डिस्टेसिंग का अनुपालन कराते हुए लगाया जाए.
  8. कोरोना लक्षण युक्त मरीजों की कोविड जांच कराई जाए.

ये भी पढ़ें: Delhi Heat Wave: दिल्लीवासियों को आज लू करेगी टॉर्चर, जानें कब होगी बारिश

होटल, दुकान रेस्टुरेन्ट को निर्देश: दुकान, रेस्टुरेन्ट, होटल और ईटिंग जॉइंट्स कोकोपीट प्रोटोकॉल का सख्ती से पालन करना होगा. गाइडलाइन में सख्ती के साथ कहा गया है कि जो भी व्यक्ति बिना मास्क आदि के बाजार में घूमता है. दुकानदारों को ऐसे तमाम लोगों के लिए मांस नहीं तो सामान नहीं की नीति अपनानी होगी. इसके अतिरिक्त शादी समारोह और अन्य सामाजिक आयोजनों में भी प्रोटोकॉल का शक्ति से पालन करने की हिदायत दी गई है. जिला प्रशासन की कोशिश है कि शुरूआती दौर में ही कोरोना पर लगाम लगाई जाए.

ये भी पढ़ें: CORONA IN INDIA: देश में कोरोना के 10 हजार से ज्यादा नए केस, उपचाराधीन मरीजों की संख्या 53,720 हुई

ETV Bharat Logo

Copyright © 2024 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.