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पोर्नोग्राफी केस : क्राइम ब्रांच की प्रोपर्टी सेल ने सौरभ कुशवाह को भेजा समन, इस कंपनी के हैं डायरेक्टर

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Published : Aug 4, 2021, 8:40 AM IST

पोर्नोग्राफी केस
पोर्नोग्राफी केस

राज कुंद्रा पोर्नोग्राफी मामले में मुंबई क्राइम ब्रांच की प्रोपर्टी सेल ने बुधवार को आर्म्सप्राइम मीडिया प्राइवेट लिमिटेड के डायरेक्टर सौरभ कुशवाह को समन जारी किया है. प्रोपर्टी सेल की टीम सौरभ कुशवाह से पोर्नोग्राफी मामले में गहन पूछताछ करेगी.

हैदराबाद : राज कुंद्रा पोर्नोग्राफी मामले (Raj Kundra Pornography Case) में मुंबई क्राइम ब्रांच की प्रोपर्टी सेल (Property Cell of Mumbai Crime Branch) ने बुधवार को आर्म्सप्राइम मीडिया प्राइवेट लिमिटेड ( Armsprime Media Private Limited) के डायरेक्टर सौरभ कुशवाह (Saurabh Kushwah) को समन जारी किया है. प्रोपर्टी सेल की टीम सौरभ कुशवाह से पोर्नोग्राफी मामले में गहन पूछताछ करेगी.

इससे पहले मुंबई की एक अदालत ने सिने अभिनेत्री शिल्पा शेट्टी के पति और व्यवसायी राज कुंद्रा और उनके सहयोगी रेयान थोर्प की जमानत की अर्जी खारिज करते हुये कहा था कि दोनों को जिस कथित अपराध के लिए गिरफ्तार किया गया है, वह समाज के स्वास्थ्य के लिए 'हानिकारक' था, और ऐसे मामलों में समाज के हित की 'अनदेखी' नहीं की जा सकती है.

अतिरिक्त मुख्य मेट्रोपोलिटन मजिस्ट्रेट एस बी भाजीपाले ने ऐप्स के माध्यम से अश्लील सामग्री के कथित निर्माण और उसकी स्ट्रीमिंग से संबंधित मामले में 28 जुलाई को कुंद्रा और थोर्प की जमानत अर्जी खारिज करते हुये यह टिप्पणी की थी. अदालत ने यह भी कहा कि पुलिस ने कानूनी प्रक्रिया का पालन किया है. अदालत के आदेश की प्रति मंगलवार को ही उपलब्ध हुई है.

कुंद्रा और थोर्प को मुंबई पुलिस की अपराध शाखा ने 19 जुलाई को गिरफ्तार किया था और अभी वह न्यायिक हिरासत में है.

मजिस्ट्रेट ने कहा कि कथित अपराध 'समाज के स्वास्थ्य के लिये हानिकारक' है और 'एक व्यापक सामाजिक आयाम वाले अपराध के अभियोजन में सामाजिक हित को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता है .'

आरोपियों ने बम्बई उच्च न्यायालय का भी दरवाजा खटखटाया है और यह कहते हुये अपनी गिरफ्तारी को चुनौती दी है कि पुलिस ने गिरफ्तारी से पहले अपराध प्रक्रिया संहिता की धारा 41 ए के तहत जरूरी नोटिस जारी नहीं किया है. उच्च न्यायालय ने मामले में अपना फैसला सुरक्षित रखा है .

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