नई दिल्ली : भारत सरकार ने चीनी कंपनियों समेत अन्य विदेशी इकाइयों के ऐप से संबंधित एक सख्त कदम उठाया है. Indian government ने सट्टेबाजी, जुए (गैंबलिंग) और अनधिकृत रूप से कर्ज देने में शामिल होने के आरोप में 232 ऐप को प्रतिबंधित कर दिया है. जिसमें चीन सहित विदेशी इकाइयों के ऐप शामिल हैं. इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगकी मंत्रालय (मेइटी) (Electronics and Information Technology Ministry) ने गृह मंत्रालय के निर्देशों के बाद इन ऐप को प्रतिबंधित करने का आदेश जारी किया है.
232 ऐप बैन
एक अधिकारी ने नाम न जाहिर करने की शर्त पर पीटीआई-भाषा को बताया, ‘सट्टेबाजी, जुए और धन शोधन में शामिल 138 ऐप को प्रतिबंधित करने का आदेश कल शाम जारी किया गया था. इसके अलावा unauthorized loan सेवा में शामिल 94 ऐप को ब्लॉक करने का आदेश भी जारी किया गया है. ये ऐप चीन सहित विदेशी इकाइयों द्वारा संचालित किए जा रहे थे. ये देश की आर्थिक स्थिरता के लिए खतरा पैदा कर रहे थे.' अधिकारी ने प्रतिबंधित किए गए ऐप के नाम नहीं बताए. इस बारे में मेइटी को आधिकारिक रूप से भेजे गए सवालों के जवाब खबर लिखे जाने तक नहीं मिले थे.
Technology Act 69 ए के तहत बैन
चीनी लोन लेंडिंग और बेटिंग ऐप्स पिछले कुछ समय से सरकार के राडार पर हैं. गृह मंत्रालय ने छह महीने पहले इनमें से कुछ ऐप का विश्लेषण शुरू किया था और पता चला कि इनमें से कई थर्ड पार्टी स्टोर और लिंक के जरिए काम कर रहे थे. कुछ लोग क्रिप्टोकरेंसी को भुगतान के रूप में स्वीकार कर रहे थे. सरकार ने यह कदम सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम की धारा 69 ए के तहत 'भारत की संप्रभुता और अखंडता, भारत की रक्षा, राज्य की सुरक्षा और सार्वजनिक व्यवस्था के लिए प्रतिकूल' पाए जाने के बाद आया है. इसी एक्ट के तहत Tiktok और Pubg मोबाइल जैसे ऐप्स को पहले भी बैन किया जा चुका है. लिस्ट के कई ऐप अब स्मार्टफोन पर डाउनलोड करने के लिए उपलब्ध नहीं हैं, लेकिन उन्हें उनके ऑरोजिनल वेबसाइटों के माध्यम से डाउनलोड करना संभव हो सकता है.
(पीटीआई-भाषा)
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