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अमेरिका में राष्ट्रपति पद के भारतवंशी उम्मीदवार रामास्वामी को जान से मारने की धमकी, आरोपी गिरफ्तार

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By PTI

Published : Dec 12, 2023, 9:50 AM IST

Updated : Dec 12, 2023, 10:02 AM IST

Etv BharatRamaswamy was the target of death threats in New Hampshire that led to FBI arrest campaign says
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अमेरिका के न्यू हैम्पशायर में राष्ट्रपति पद के भारतवंशी उम्मीदवार को जान से मारने की धमकी देने के आरोप में एक शख्स को गिरफ्तार किया गया है. Threat kill presidential candidate, US Presidential Election 2024

कॉनकॉर्ड: अमेरिका के न्यू हैम्पशायर के एक व्यक्ति पर सोमवार को एक निर्धारित अभियान कार्यक्रम से पहले एक भारतवंशी रामास्वामी राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार को जान से मारने की धमकी देने वाले टेक्स्ट संदेश भेजने का आरोप लगाया गया है. संघीय अभियोजकों ने यह जानकारी दी. हालांकि, अमेरिकी अटॉर्नी कार्यालय ने उम्मीदवार का नाम नहीं बताया. हालाँकि, रिपब्लिकन उम्मीदवार विवेक रामास्वामी के प्रवक्ता ने सोमवार को कहा कि टेक्स्ट उनके अभियान के लिए निर्देशित थे.

उप संचार निदेशक स्टीफन मायचज्लिव ने एक बयान में कहा, 'हम इस मामले को आगे बढ़ाने में उनकी तेजी और व्यावसायिकता के लिए कानून प्रवर्तन के आभारी हैं. सभी अमेरिकियों की सुरक्षा के लिए प्रार्थना करते हैं. 30 वर्षीय संदिग्ध को शनिवार को गिरफ्तार किया गया और उस पर धमकी देने का आरोप लगाया गया. उसे सोमवार दोपहर अदालत में पेश होना था.

रामास्वामी ने पोर्ट्समाउथ में राउंडअबाउट डायनर एंड लाउंज में अपना कार्यक्रम आयोजित किया. अदालत के दस्तावेजों के अनुसार उस व्यक्ति को शुक्रवार को उम्मीदवार के अभियान से एक टेक्स्ट संदेश प्राप्त हुआ जिसमें उसे पोर्ट्समाउथ में सोमवार के नाश्ता कार्यक्रम के बारे में सूचित किया गया था. एफबीआई एजेंट के हलफनामे के अनुसार अभियान कर्मचारियों को जवाब में दो टेक्स्ट मैसेज प्राप्त हुए.

एक ने उम्मीदवार को सिर में गोली मारने की धमकी दी, दूसरे ने कार्यक्रम में सभी को मारने और उनकी लाशों का अपमान करने की धमकी दी. एफबीआई ने कहा कि सेलफोन नंबर उस व्यक्ति का था. एजेंटों ने शनिवार को उस व्यक्ति के घर पर तलाशी वारंट भेजा. हलफनामे में कहा गया है कि टेक्स्ट एक हटाए गए फोल्डर में पाए गए थे. हलफनामे में कहा गया है कि उस व्यक्ति ने पूछताछ में एफबीआई को बताया कि उसने कई अन्य अभियानों में इसी तरह के संदेश भेजे थे. आरोप में पांच साल तक की जेल, तीन साल तक की निगरानी में रिहाई और 250,000 डॉलर तक के जुर्माने का प्रावधान है.

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Last Updated :Dec 12, 2023, 10:02 AM IST
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