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बलूचिस्तान हाई कोर्ट के पूर्व चीफ जस्टिस की गोली मारकर हत्या

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Published : Oct 15, 2022, 7:13 AM IST

Updated : Oct 15, 2022, 7:42 AM IST

बलूचिस्तान के मुख्यमंत्री मीर अब्दुल कुदूस बिजेंजो ने 'बहादुर और निडर न्यायाधीश' के निधन पर दुख व्यक्त किया. उन्होंने कहा कि उनकी (CJ Noor Meskanzai) सेवाएं 'अविस्मरणीय' थीं और उन्होंने जोर देकर कहा कि 'शांति के दुश्मनों के कायरतापूर्ण हमले राष्ट्र को डरा नहीं सकते'.

बलूचिस्तान उच्च न्यायालय के पूर्व सीजे नूर मेस्कनजई की मस्जिद के बाहर गोली मार कर हत्या
बलूचिस्तान उच्च न्यायालय के पूर्व सीजे नूर मेस्कनजई की मस्जिद के बाहर गोली मार कर हत्या

क्वेटा (बलूचिस्तान/पाकिस्तान): डान अखबार के मुताबिक, एक पुलिस अधिकारी ने शुक्रवार को कहा कि बलूचिस्तान उच्च न्यायालय के पूर्व मुख्य न्यायाधीश मुहम्मद नूर मेस्कनजई (CJ Noor Meskanzai) को बलूचिस्तान के खारन इलाके में एक मस्जिद के बाहर गोली मार दी गई थी. खारन के पुलिस अधीक्षक आसिफ हलीम ने डॉन को बताया कि अज्ञात हमलावरों ने मस्जिद के बाहर उन पर गोलियां चलाईं, जिससे मस्कानजई गंभीर रूप से घायल हो गये. उन्हें पास के अस्पताल ले जाया गया, जहां उनकी मौत हो गई.

बलूचिस्तान के मुख्यमंत्री मीर अब्दुल कुदूस बिजेंजो ने 'बहादुर और निडर न्यायाधीश' के निधन पर दुख व्यक्त किया. उन्होंने कहा कि उनकी सेवाएं 'अविस्मरणीय' थीं और उन्होंने जोर देकर कहा कि 'शांति के दुश्मनों के कायरतापूर्ण हमले राष्ट्र को डरा नहीं सकते'. क्वेटा बार एसोसिएशन ने की अदालतों के बहिष्कार की घोषणा : डान के मुताबिक, इस बीच, क्वेटा बार एसोसिएशन के अध्यक्ष अजमल खान कक्कड़ ने घटना की निंदा की और तीन दिनों के शोक के साथ अदालतों के बहिष्कार की घोषणा की.

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एक बयान में, उन्होंने मुस्कानजई की हत्या की कड़ी निंदा की और कहा कि पूर्व न्यायाधीश की शहादत से हर नागरिक दुखी है. उन्होंने कहा कि हम इस घटना की कड़ी निंदा करते हैं और मांग करते हैं कि हत्यारों को तुरंत गिरफ्तार किया जाना चाहिए और उन्हें गिरफ्तार किया जाना चाहिए. उन्होंने कहा कि पूर्व न्यायाधीश ने जीवन भर गरिमा और निष्पक्षता के साथ काम किया, जबकि उनकी शहादत से पैदा हुए शून्य को कभी नहीं भरा जाएगा.

बलूचिस्तान उच्च न्यायालय के न्यायमूर्ति की वेबसाइट पर मेस्कनज़ई की एक प्रोफ़ाइल में कहा गया है कि उनका जन्म 1 सितंबर 1956 को कुनरी, जिला खारान में हुआ था. जस्टिस मेस्कानजई ने सितंबर 1981 में क्वेटा में अपना कानूनी अभ्यास शुरू किया था. उन्हें सहायक महाधिवक्ता बलूचिस्तान के रूप में नियुक्त किया गया और जून से दिसंबर, 1998 तक इस पद पर काम किया. उन्हें 24 मार्च 2005 से 24 मार्च, 2006 तक बलूचिस्तान बार काउंसिल के उपाध्यक्ष के रूप में चुना गया था.

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मेस्कानजई को 7 सितंबर 2009 को बलूचिस्तान के उच्च न्यायालय के अतिरिक्त न्यायाधीश के रूप में पदोन्नत किया गया था, और 11 मई, 2011 को उच्च न्यायालय के न्यायाधीश के रूप में नियुक्ति की गई थी. न्यायमूर्ति मेस्कानजई ने 26 दिसंबर, 2014 को बलूचिस्तान उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के रूप में शपथ ली. बाद में वह संघीय शरीयत न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश बने, और उन्होंने ऐतिहासिक निर्णय लिखा जिसने शरीयत के खिलाफ रीबा-आधारित बैंकिंग प्रणाली की घोषणा की.

(एजेंसी)

Last Updated : Oct 15, 2022, 7:42 AM IST
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