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Pakistan Crisis: तोशखाना मामले में पूर्व पाक पीएम इमरान खान दोषी करार, भ्रष्टाचार रोधी नियामक को मिली 8 दिन की रिमांड

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Published : May 10, 2023, 6:41 PM IST

Updated : May 10, 2023, 6:54 PM IST

Former Prime Minister of Pakistan Imran Khan
पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान

पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान को मंगलवार को भ्रष्टाचार मामले में गिरफ्तार किया गया था. बुधवार को पाकिस्तान की एक अदालत ने उन्हें तोशखाना भ्रष्टाचार मामले में दोषी करार दे दिया है. इसके अलावा भ्रष्टाचार विरोधी नियामक ने इस्लामाबाद की एक विशेष अदालत से इमरान को 14 दिन की रिमांड का अनुरोध किया था, लेकिन उन्हें 8 दिन की रिमांड पर भेजा गया है.

इस्लामाबाद: पाकिस्तान की एक अदालत ने इमरान खान को बुधवार को तोशाखाना भ्रष्टाचार मामले में दोषी करार दे दिया है, जो एक दिन पहले गिरफ्तार हुए पूर्व प्रधानमंत्री के लिए एक और नया संकट है. खान (70) को इस्लामाबाद उच्च न्यायालय परिसर में मंगलवार को अर्द्धसैनिक बल ने गिरफ्तार कर लिया. खान, प्रधानमंत्री रहने के दौरान तोशाखाना से एक महंगी घड़ी सहित अन्य तोहफे खरीदने और लाभ हासिल करने के लिए उन्हें बेचने के आरोपों का सामना कर रहे हैं.

इस दौरान, भ्रष्टाचार विरोधी नियामक ने इमरान को 14 दिन की रिमांड में भेजने का अनुरोध किया था, लेकिन उन्हें 8 दिन की रिमांड पर भेजा गया है. भ्रष्टाचार मामले में गिरफ्तार पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान को बुधवार को कड़ी पुलिस सुरक्षा के बीच राजधानी इस्लामाबाद की एक विशेष अदालत में पेश किया गया. इमरान को मंगलवार को देश के अर्धसैनिक बलों ने राष्ट्रीय जवाबदेही ब्यूरो (एनएबी) के आदेश पर उस समय गिरफ्तार कर लिया था, जब वह भ्रष्टाचार के एक मामले में सुनवाई के लिए इस्लामाबाद उच्च न्यायालय में मौजूद थे.

पूर्व क्रिकेटर इमरान (70) की गिरफ्तारी के बाद उनकी पार्टी के समर्थकों ने पूरे देश में बड़े पैमाने पर विरोध-प्रदर्शन किया. इस्लामाबाद के सेक्टर एच-11/1 इलाके में स्थित पुलिस लाइन मुख्यालय परिसर के न्यू पुलिस गेस्ट हाउस को इमरान के खिलाफ दो मामलों की सुनवाई के मकसद से विशेष अदालत परिसर घोषित किया गया था. इनमें से पहला मामला अल-कादिर ट्रस्ट से जुड़ा हुआ है, जिसके चलते पाकिस्तान के सरकारी खजाने को कथित तौर पर 50 अरब डॉलर से अधिक का नुकसान हुआ.

इमरान को मंगलवार को इसी मामले में गिरफ्तार किया गया था. उन्हें बुधवार को न्यायमूर्ति मुहम्म्द बशीर की अध्यक्षता वाली विशेष जवाबदेही अदालत में पेश किया गया. न्यायमूर्ति बशीर वही न्यायाधीश हैं, जिन्होंने लंदन में संपत्ति के संबंध में पूर्व प्रधानमंत्री नवाज शरीफ और उनकी बेटी मरियम को भ्रष्टाचार का दोषी करार दिया था. हालांकि, बाद में इस्लामाबाद उच्च न्यायालय ने मरियम को बरी कर दिया था, जबकि नवाज का मामला अभी भी विचाराधीन है, क्योंकि वह अदालत में पेश होने में नाकाम रहे हैं.

सुनवाई की शुरुआत में एनएबी के वकीलों ने अदालत से इमरान के खिलाफ लगे आरोपों की जांच के लिए उनकी 14 दिन की हिरासत देने का अनुरोध किया. हालांकि, इमरान के वकील ने एनएबी की अर्जी का विरोध करते हुए अपने मुवक्किल को तत्काल रिहा करने की मांग की. उन्होंने दावा किया कि इमरान पर लगाए गए आरोप झूठे और मनगढ़ंत हैं. न्यायमूर्ति बशीर ने शुरुआती सुनवाई के बाद कुछ देर का विश्राम लिया. सुनवाई के बहाल होने के बाद उनका फैसला आने की संभावना है.

पढ़ें: Pakistan Imran's arrest: इमरान की गिरफ्तारी को उच्चतम न्यायालय में चुनौती देगी पीटीआई : रिपोर्ट

तोशाखाना की स्थापना 1974 में की गई थी. यह विभाग कैबिनेट डिवीजन के प्रशासनिक नियंत्रण में आता है. शासकों, सांसदों, नौकरशाहों और अधिकारियों को अन्य देशों के शासनाध्यक्षों तथा विदेशी गणमान्य लोगों से मिले महंगे तोहफे तोशाखाना में रखे जाते हैं. बुधवार को, पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ पार्टी के अध्यक्ष को तोशाखाना मामले में अदालत ने आरोपित किया. खान जिला एवं सत्र अदालत में पेश किये गए, जहां न्यायाधीश हुमायूं दिलावर ने मामले की सुनवाई की.

(पीटीआई-भाषा)

Last Updated :May 10, 2023, 6:54 PM IST
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