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जानिए आतंकी वलीउल्लाह को किस मामले में हुई कितनी सजा

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Published : Jun 6, 2022, 10:12 PM IST

दरअसल मामला अभी उच्च कोर्ट में जा सकता है और वहां के फैसले का भी इंतजार किया जाता है. यह एक कानूनी प्रक्रिया है. सरकारी वकील ने बताया कि यह एक सीरियल बम ब्लास्ट था और वाराणसी घाट पर एक ही साथ दो जगह बम ब्लास्ट हुआ था. वहीं तीसरे घाट यानी दशाश्वमेध घाट पर विस्फोटक बरामद हो गया था.

जानिए आतंकी वलीउल्लाह को किस मामले में हुई कितनी सजा
जानिए आतंकी वलीउल्लाह को किस मामले में हुई कितनी सजा

नई दिल्ली/गाजियाबाद : वाराणसी सीरियल बम ब्लास्ट के आरोपी वलीउल्लाह को तब तक फांसी के तख्ते पर लटकाया जाए जब तक उसकी मौत न हो जाए. आज यह आदेश गाजियाबाद कोर्ट के जज की कलम से लिख दिया गया. इस रिपोर्ट में आपको बताते हैं कि वलीउल्लाह को फांसी के अलावा और कौन-कौन सी धाराओं में किस-किस तरह की सजा सुनाई गई है.



धारा-302 में वलीउल्लाह को मृत्युदंड और 50,000 का अर्थदंड लगाया गया है. वकील राजेश चंद्र शर्मा ने बताया कि कोर्ट ने कहा कि वलीउल्लाह को तब तक फांसी पर लटकाया जाए, जब तक उसकी मृत्यु न हो जाए. सरकारी वकील ने बताया कि उक्त दंड आदेश तब तक निष्पादित नहीं किया जाएगा जब तक माननीय उच्च न्यायालय से उसे पुष्ट न कर दिया जाए. इस वक्तव्य का सीधा मतलब आप को समझाते हैं. दरअसल मामला अभी उच्च कोर्ट में जा सकता है और वहां के फैसले का भी इंतजार किया जाता है. यह एक कानूनी प्रक्रिया है. सरकारी वकील ने बताया कि यह एक सीरियल बम ब्लास्ट था और वाराणसी घाट पर एक ही साथ दो जगह बम ब्लास्ट हुआ था. वहीं तीसरे घाट यानी दशाश्वमेध घाट पर विस्फोटक बरामद हो गया था.

धारा-302 में वलीउल्लाह को मृत्युदंड और 50,000 का अर्थदंड लगाया गया है.
अन्य धाराएं भी शामिल, जिनमें हुई इतनी सजा
  • सरकारी वकील ने बताया कि इस मुकदमे में कुछ अन्य धाराएं भी लगी थीं, जिनमें 307, 326 और 324 धारा शामिल थी.
  • धारा 307-वलीउल्लाह को धारा 307 में 10 वर्ष की सश्रम कारावास और 30000 का अर्थदंड लगाया गया है.
  • धारा 326 के तहत उस पर सात साल की सजा और 20,000 रुपये का जुर्माना लगाया गया है.
  • धारा 324 में उस पर दो साल की सजा और 5000 का अर्थदंड लगाया गया है.
  • विस्फोटक पदार्थ अधिनियम की धारा-3 के तहत उसे सश्रम आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई है और 50,000 का अर्थदंड लगाया गया है.
  • विस्फोटक अधिनियम धारा-4 के तहत उसे 10 वर्ष की सजा, 30,000 रुपये अर्थदंड की सजा से दंडित किया गया है.
  • धारा 5, विस्फोटक अधिनियम के तहत 10 वर्ष की सजा और 30,000 का दंड लगाया गया है.
  • वहीं विधि विरुद्ध क्रियाकलाप अधिनियम की 15 और 16 धाराएं भी लगी थी. उसमें भी वलीउल्लाह को आजीवन सश्रम कारावास और 50000 का अर्थदंड लगाया गया है.



इस मामले में गवाहों ने जो बयान दिए थे, वह काफी हृदय विदारक थे. इस मामले में एक छोटी सी मासूम बच्ची की मौत हो गई थी. गवाहों ने कोर्ट में यह भी बताया था कि किसी का हाथ अलग पड़ा हुआ था तो किसी का पैर अलग गिरा हुआ था. वाराणसी में जहां ब्लास्ट हुआ था, वहां के घाट पर नवविवाहित जोड़े भी पूजा-अर्चना करने के लिए आए हुए थे. 76 लोग जो घायल हुए थे उनकी कंडीशन भी काफी खराब थी.

राजेश चंद्र शर्मा, सरकारी वकील

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