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नॉर्थ MCD में यूपिक कोड के बिना नहीं होगी मकानों की रजिस्ट्री, जानें पूरा मामला

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Published : Sep 8, 2021, 5:13 PM IST

नॉर्थ एमसीडी अपनी तंग आर्थिक स्थिति को सुधारने के लिए लगातार एक के बाद एक कई जरूरी कदम उठा रहा है. इसी कड़ी में निगम ने एक और कदम उठाया है. इसके तहत अब नॉर्थ एमसीडी के क्षेत्र में आने वाली सभी संपत्तियों की रजिस्ट्री तभी हो पाएगी जब उस संपत्ति का यूपिक कोड हो.

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नॉर्थ एमसीडी में यूपिक कोड

नई दिल्ली : राजधानी में संपत्तियों की खरीद-फरोख्त के लिए यूपिक कोड (यूनिक प्रॉपर्टी आइडेंटिफिकेशन कोड) होगा. अगर अभी तक आपने अपने मकान, फ्लैट आदि के लिए यूपिक कोड नहीं लिया है तो जल्द निगम के संपत्ति कर विभाग से संपर्क कर यह कोड ले लें. आर्थिक तंगी से गुजर रही नॉर्थ एमसीडी ने अपने क्षेत्र की सभी संपत्तियां/मकान अब यूपिक कोड देने के बाद ही संपत्ति की रजिस्टर कर रही है, इस संबंध में नॉर्थ एमसीडी ने डिविजनल कमिश्नर रिवेन्यू को पत्र लिखा है. सिर्फ यूपिक संपत्ति कोड वाली संपत्तियों की रजिस्ट्री करने को कहा है.


पहले संपत्ति की रजिस्ट्री करवाने के लिए यह कोड जरूरी नहीं था. संपत्तियों का यूपिक कोड होने से न सिर्फ उसके बारे में उस संपत्ति की सटीक जानकारी मिल सकेगी, बल्कि संपत्ति कर की चोरी करने वाले लोगों के ऊपर भी शिकंजा कसा जा सकेगा. ईस्ट एमसीडी में पहले ही इस योजना को पायलट प्रोजेक्ट के तहत लागू कर चुकी है. अब आने वाले दिनों में यदि आप नॉर्थएमसीडी के क्षेत्र में रहते हैं. तो यूनिक प्रॉपर्टी आइडेंटिफिकेशन कोड के बिना मकानों और संपत्ति की खरीद-फरोख्त करना मुश्किल हो सकता है.

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आर्थिक स्थिति को सुधारने के लिए नया नियम
दरअसल, नॉर्थ और साउथ एमसीडी ने वर्तमान समय में खराब होते आर्थिक हालातों को देखते हुए यह बड़ा फैसला लिया है. जिसके तहत दोनों ही निगमों ने डिविजनल कमिश्नर (रिवेन्यू )को पत्र लिखकर स्पष्ट तौर पर कहा है कि बिना यूपिक नंबर के किसी भी प्रॉपर्टी की रजिस्ट्री नहीं की जाए. निगम के अधिकारियों की मानें तो अभी भी ऐसी बहुत सारी संपतियां हैं, जिनके बारे में कोई भी जानकारी नहीं है. इसलिए ऐसी प्रॉपर्टी को टैक्स ब्रांच के रडार पर भी नहीं लाया जा सकता है.
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संपत्ति कर

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नगर निगम वर्तमान समय में आर्थिक तंगी से गुजर रही है और इस आर्थिक तंगी को दूर करने के लिए निगम ने अपने राजस्व को बढ़ाने के लिए कई कदम उठाए हैं. उन्हीं कदमों में से एक कदम यह भी है कि सभी प्रॉपर्टी का अब यूपिक कोड हो, जिससे कि न सिर्फ संपत्ति की पहचान कराई जा सके बल्कि उससे समय रहते टैक्स भी लिया जा सके. ताकि निगम को भी राजस्व की प्राप्ति हो. पिछले कई साल से बहुत सारे ऐसे लोग हैं, जो बिना प्रॉपर्टी टैक्स का भुगतान किए बच रहे हैं. क्योंकि उनकी जो प्रॉपर्टी है, उसका यूपिक नंबर नहीं है, लेकिन अब अगर आपको अपनी संपत्ति रजिस्टर करानी है तो उसके लिए यह अनिवार्य नॉर्थ एमसीडी द्वारा आने वाले दिनों में किया जा सकता है. बता दें कि नार्थ और साउथ एमसीडी के अंतर्गत आने वाली करीब 30 लाख संपत्तियां हैं.

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