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पश्चिम बंगाल कोयला घोटाला मामले के आरोपी गुरुपद माजी को पेरोल मिली

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Published : Aug 25, 2022, 10:06 PM IST

पश्चिम बंगाल
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दिल्ली हाईकोर्ट ने पश्चिम बंगाल के कोयला घोटाला मामले के आरोपी गुरुपद माजी को कस्टडी पेरोल पर रिहा करने का आदेश दिया है. गुरुपद की मां की मौत हाे गई है. मां के अंतिम संस्कार में शामिल होने के लिए गुरुपद काे कस्टडी पेरोल दिया गया है. वहीं दिल्ली हाईकाेर्ट ने जहांगीरपुरी हिंसा मामले के एक आराेपी काे जमानत दे दी. Custody Payroll to Gurupad Maji

नई दिल्ली: दिल्ली हाईकोर्ट ने पश्चिम बंगाल के कोयला घोटाला मामले के आरोपी गुरुपद माजी को कस्टडी पेरोल पर रिहा करने का आदेश दिया है (Custody Payroll to Gurupad Maji). जस्टिस जसमीत सिंह की बेंच ने गुरुपद माजी को अपनी मां की मौत के बाद अंतिम संस्कार में शामिल होने के लिए कस्टडी पेरोल दिया है. गुरुपद माजी पश्चिम बंगाल में कथित अवैध कोयला कारोबारा (Bengal Coal Scam) के मास्टरमाइंड अनुप माजी का पार्टनर है.

गुरुपद माजी की मां की हाल ही में मौत हो गई थी. उसने अपने घर जाकर अंतिम संस्कार में शामिल होने के लिए अंतरिम जमानत की मांग की थी. गुरुपद माजी को ईडी (enforcement directorate) ने 26 मई को गिरफ्तार किया था. उसके बाद से वह न्यायिक हिरासत में है. ईडी ने पश्चिम बंगाल के अवैध कोयला कारोबार (Bengal Coal Scam Case) के मामले में दाे अगस्त को राऊज एवेन्यू कोर्ट में एक अभियोजन शिकायत दाखिल किया था. enforcement directorate ने गुरुपद माजी और उसके नियंत्रण में आनेवाली छह कंपनियों को भी आरोपी बनाया था. ईडी के मुताबिक, इस पूरे मामले में 2742 करोड़ रुपए से ज्यादा का घोटाला किया गया है. इस मामले में ईडी ने अब तक 204 करोड़ रुपए से ज्यादा की संपत्ति जब्त की है.

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जहांगीरपुरी हिंसा मामले के एक आरोपी को जमानतः दिल्ली हाईकोर्ट ने जहांगीरपुरी हिंसा मामले में कूड़ा उठाने वाले एक आरोपी को जमानत दे दी है. जस्टिस योगेश खन्ना की बेंच ने आरोपी जाहिद को 20 हजार रुपए के मुचलके पर जमानत पर रिहा करने का आदेश दिया. 19 वर्षीय जाहिद को 17 अप्रैल को गिरफ्तार किया गया था. कोर्ट ने कहा कि आरोपी अप्रैल महीने से हिरासत में है और किसी भी सीसीटीवी फुटेज में उसे पहचाना नहीं गया है. चार्जशीट दाखिल कर दिया गया है और जांच पूरी हो चुकी है. ऐसे में अब आरोपी को हिरासत में रखने का कोई मतलब नहीं बनता है.

बता दें, 16 अप्रैल को जहांगीरपुरी में धार्मिक जुलूस निकालने के दौरान हिंसा हुई थी. इस मामले में 28 जुलाई को रोहिणी कोर्ट ने दिल्ली पुलिस की क्राइम ब्रांच की ओर से दाखिल चार्जशीट पर संज्ञान लिया था. दिल्ली पुलिस की क्राइम ब्रांच ने 14 जुलाई को चार्जशीट दाखिल की थी.

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