नई दिल्ली: राजधानी को दिल्ली में 'ट्रैफिक नियम संशोधन अधिनियम' के खिलाफ गुरुवार को 'यूनाइटेड फ्रंट ऑफ ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन' ने 1 दिन के लिए हड़ताल का आह्वान किया.
इस हड़ताल से दिल्ली NCR में आम लोगों को आने-जाने के लिए काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ा. लोगों को पब्लिक ट्रांसपोर्ट मिलने में दिक्कतें हुईं.
OLA और UBER ने नहीं किया हैं कोई ऐलान
दिल्ली में किए इस हड़ताल में OLA और UBER टैक्सी की तरफ से कोई भी ऐलान नहीं किया गया है कि वे इस हड़ताल का समर्थन करेंगे या नहीं. वहीं ड्राइवरों के संगठन ने इस हड़ताल का समर्थन किया है.
इसी वजह से गुरुवार को दिल्ली की सड़कों पर OLA और UBER की टैक्सी गायब हैं, क्योंकि अगर कोई भी 'टैक्सी नए अधिनियम' के तहत पकड़ी जाती है, तो उसका चालान ज्यादा होता है. इस वजह से टैक्सी ड्राइवर इस हड़ताल को
समर्थन दे रहे हैं.
41 यूनियन और संघ है शामिल
साथ ही आपको बता दें कि 'नए मोटर व्हीकल एक्ट' का देश के अलग-अलग राज्यों में भी विरोध हो रहा हैं. राज्य सरकारें इसे पूरी तरीके से लागू करने में हिचक रही हैं. हड़ताल में दिल्ली NCR में प्रतिनिधित्व करने वाले 41 यूनियन और
संघ शामिल हैं.
UFTA का मांग क्या है? जानिए
मोदी सरकार की नीतियों के खिलाफ अपनी मांगों को लेकर UFTA ने 1 दिन का चक्का-जाम करने का फैसला किया है.
उनकी प्रमुख मांगे हैं...
⦁ मोटर व्हीकल एक्ट 2019 संशोधन बिल में बढ़ी हुई चालान की राशि को वापस लिया जाए.
⦁ वाहन बीमा में ₹500000 तक ही इंश्योरेंस कंपनियों को पेमेंट करने के आदेश दिए जाएं.
कब कितना कटेगा चालान यहां जानिए
- अगर हम नए नियम के तहत बात करें तो शराब पीकर गाड़ी चलाने वाले को ₹10000 तक जुर्माना या 6 महीने की जेल की सजा है.
- वहीं दूसरी बार अगर वह शराब पीकर फिर गाड़ी चलाता है तो ₹15000 तक का जुर्माना और जेल का प्रावधान है.
- वही बिना लाइसेंस गाड़ी चलाने वालों पर ₹5000 का जुर्माना है और अगर आप अधिक तेज गाड़ी चलाते हैं तो ₹1000 का जुर्माना है.