नई दिल्ली: राजधानी दिल्ली में कोरोना की गम्भीरता बनी हुई है. संक्रमण दर अब भी 30 फीसदी के करीब है. वहीं कोरोना से मौत के आंकड़े भी हर दिन रिकॉर्ड तोड़ रहे हैं. इसे देखते हुए दिल्ली सरकार ने बीते 6 दिन से जारी लॉकडाउन में विस्तार का फैसला किया है. अब लॉकडाउन 3 मई यानी सोमवार सुबह 5 बजे तक प्रभावी होगा. लेकिन इस बार के लॉकडाउन में कई सुविधाओं को पाबंदियों से राहत भी दी गई है.
काम कर सकेंगे प्लम्बर-इलेक्ट्रिशियन
लॉकडाउन में विस्तार को लेकर दिल्ली सरकार ने विस्तृत आदेश जारी कर दिया है. इस आदेश के अनुसार, इस बार के लॉकडाउन में उन कई सुविधाओं को अनुमति मिलेगी, जिन पर वर्तमान समय में पाबंदी है. जैसे कूरियर सेवा और इलेक्ट्रिशियन, प्लंबर वाटर प्यूरीफायर आदि सेवाओं से जुड़े लोग इस बार ई-पास के जरिए बाहर निकल सकेंगे.
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ई-पास के जरिए जारी रहेगी कुरियर सेवा
इसके अलावा, ई-पास के जरिए किताबों की दुकानें और पंखे की दुकानें भी खुल सकेंगीं. दिल्ली सरकार की तरफ से जारी आदेश में यह भी कहा गया है कि राज्य के भीतर और बाहर से भी आने वाली सभी तरह की वस्तुओं, कार्गो और खाली ट्रक को भी इस दौरान आवागमन की अनुमति होगी. पड़ोसी देशों से होने वाले आयात-निर्यात भी जारी रहेंगे. इन्हें किसी तरह की अलग से अनुमति या ई-पास की जरूरत नहीं होगी.
सभी डीएम-डीसीपी को आदेश जारी
इसके अलावा, उन सभी सेवाओं और गतिविधियों पर पाबंदी रहेगी, जो पिछले 6 दिनों से बंद है. दिल्ली सरकार की तरफ से जारी आदेश में कहा गया है कि लॉकडाउन को लेकर सरकार के निर्देशों का पालन कराने के लिए सभी डीएम और डीसीपी को आदेश जारी कर दिया गया है. इसमें किसी भी तरह की गड़बड़ी पर दिल्ली डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी की धारा 51 और 60 के तहत कार्रवाई का आदेश दिया गया है.