नई दिल्ली : दिल्ली की रोहिणी कोर्ट ने जहांगीरपुर हिंसा के एक आरोपी को बीए की परीक्षा में शामिल होने के लिए अंतरिम जमानत दे दी है. एडिशनल सेशंस जज गगनदीप सिंह ने आरोपी सूरज सरकार को 18 जून तक अंतरिम जमानत पर रिहा करने का आदेश दिया है. कोर्ट ने सूरज सरकार को पचार हजार रुपए के मुचलके पर जमानत पर रिहा करने का आदेश दिया है. कोर्ट ने आरोपी को जांच अधिकारी को सूचित किए बिना दिल्ली न छोड़ने का निर्देश दिया है. कोर्ट ने आरोपी को एक दिन छोड़कर जांच अधिकारी के समक्ष अपनी उपस्थिति दर्ज कराने का निर्देश दिया.
आरोपी ने बीए के चौथे सेमेस्टर की परीक्षा में शामिल होने के लिए अंतरिम जमानत की मांग की थी. आरोपी की ओर से पेश वकील ने कोर्ट को बताया कि आरोपी के माता-पिता को उसकी परीक्षा का हॉल टिकट प्राप्त हुआ है. उसकी परीक्षा का सेंटर सत्यवती कॉलेज है. अगर उसे अंतरिम जमानत नहीं दी गई तो उसका भविष्य बर्बाद हो जाएगा. सुनवाई के दौरान दिल्ली पुलिस ने इस बात की तस्दीक की कि आरोपी का परीक्षा हॉल टिकट उसके माता-पिता के पास आया है, लेकिन जमानत अर्जी का विरोध करते हुए कहा कि वो दंगा जैसे गंभीर मामले का आरोपी है, उसके भागने की आशंका है. बता दें कि 16 अप्रैल को हनुमान जयंती के मौके पर जहांगीरपुरी में शोभायात्रा के दौरान हिंसा की घटना हुई थी.