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GNCTD एक्ट को चुनौती देने वाली दिल्ली सरकार की याचिका पर जल्द सुनवाई को सुप्रीम कोर्ट राजी

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Published : Sep 13, 2021, 12:01 PM IST

दिल्ली सरकार ने सुप्रीम कोर्ट से जीएनसीटीडी एक्ट, 2021 को चुनौती देने वाली अपनी याचिका को जल्द से जल्द सूचीबद्ध करने का आग्रह किया, जिसे उच्चतम न्यायालय ने स्वीकार कर लिया है.

एएनआई का ट्वीट
एएनआई का ट्वीट

नई दिल्ली: दिल्ली में सरकार का मतलब उपराज्यपाल को चुनौती देने वाली दिल्ली सरकार की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट जल्द ही सुनवाई को राजी हो गया है. दिल्ली सरकार की ओर से वरिष्ठ वकील अभिषेक मनु सिंघवी ने आज सुप्रीम कोर्ट से आग्रह किया था कि इस मामले में जल्द से जल्द सुनवाई शुरू की जाए.

राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार (संशोधन) विधेयक, 2021 को चुनौती देने वाली अपनी याचिका पर जल्द से जल्द सुनवाई करने के लिए सुप्रीम कोर्ट राजी हो गया है. इस याचिका पर जल्द सुनवाई के लिए दिल्ली सरकार की ओर से वकील अभिषेक मनु सिंघवी ने अपील की थी. जिसके बाद कोर्ट ने कहा कि वह इस मामले को जल्द देखेगा.

एएनआई का ट्वीट
एएनआई का ट्वीट

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केंद्र सरकार ने संसद के जो बिल पेश किया था उसमें कहा गया है कि यह बिल सुप्रीम कोर्ट द्वारा दिए गए निर्देशों को बढ़ावा देता है. इसके तहत दिल्ली में राज्य सरकार और उपराज्यपाल की जिम्मेदारियां को बताया गया है. बिल में कहा गया है कि राज्य की विधान सभा द्वारा बनाए गए किसी भी कानून में सरकार का मतलब उपराज्यपाल होगा.

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इसी वाक्य पर मूल रूप से दिल्ली के अरविंद केजरीवाल सरकार आपत्ति दर्ज करा रही है. बिल में यह भी कहा गया है कि राज्य सरकार कैबिनेट या फिर किसी मंत्री द्वारा कोई भी शासनात्मक फैसला लिया जाता है तो उसमें उपराज्यपाल की राय या मंजूरी जरूरी है. साथ ही विधानसभा के पास अपनी मर्जी से कोई कानून बनाने का अधिकार नहीं होगा. जिसका असर दिल्ली सरकार में प्रशासनिक तौर पर पड़ता है.

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