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सुनंदा पुष्कर मौत केस: शशि थरूर के खिलाफ आरोप तय करने के मामले पर सुनवाई टली

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Published : Jun 16, 2021, 2:03 PM IST

सुनंदा पुष्कर मौत मामले में कांग्रेस नेता शशि थरूर के खिलाफ आरोप तय करने के मामले पर कोर्ट ने सुनवाई टाल दिया है. अब इस मामले पर अगली सुनवाई 2 जुलाई को होगी.

Court Adjourns On Framing Against Tharoor
शशि थरुर को आरोपी बनाया गया

नई दिल्ली : दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट ने सुनंदा पुष्कर मौत मामले में शशि थरूर के खिलाफ आरोप तय करने के मामले पर सुनवाई टाल दिया है. इस मामले पर अगली सुनवाई 2 जुलाई को होगी. पिछले 12 अप्रैल को स्पेशल जज गीतांजलि गोयल ने दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद आरोप तय करने के मामले पर फैसला सुरक्षित रख लिया था.

उकसाने का आरोप लगाने का कोई मतलब नहीं


पिछले 26 मार्च को इस मामले के आरोपी और कांग्रेस सांसद शशि थरूर ने कहा था कि जब खुदकुशी का आरोप स्थापित ही नहीं होता है तो उकसाने का आरोप लगाने का कोई मतलब नहीं है. शशि थरुर की ओर से वकील विकास पाहवा ने इस मामले में शशि थरुर को बरी करने की मांग करते हुए कहा था कि शशि थरुर ने सुनंदा पुष्कर को मानसिक या शारीरिक रुप से प्रताड़ित नहीं किया था.

वकील विकास पाहवा ने कहा था कि सुनंदा पुष्कर के रिश्तेदारों के बयान से ये साफ है कि वो खुदकुशी नहीं कर सकती है. रिश्तेदारों ने शशि थरुर पर कोई आरोप नहीं लगाया है. अभियोजन पक्ष केवल ये कह रही है कि शशि थरुर के विवाहेत्तर संबंध थे.

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शशि थरुर को आरोपी बनाया गया


इस मामले में 14 मई 2018 को दिल्ली पुलिस ने आरोप पत्र दाखिल किया था. आरोप पत्र में शशि थरूर को आरोपी बनाया गया है. शशि थरूर के खिलाफ भारतीय दंड संहिता की धारा 498ए और 306 के तहत आरोपी बनाया गया है. आरोप पत्र में कहा गया है कि सुनंदा पुष्कर की मौत शशि थरूर से शादी के 3 साल , 3 महीने और 15 दिनों में हो गई थी. दोनों की शादी 22 अगस्त 2010 को हुई थी. 1 जनवरी 2015 को दिल्ली पुलिस ने अज्ञात व्यक्ति के खिलाफ भारतीय दंड संहिता की धारा 302 के तहत एफआईआर दर्ज की थी.

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