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CM केजरीवाल की पुनर्विचार याचिका खारिज, कोर्ट में होना होगा पेश

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Published : Oct 30, 2019, 9:57 PM IST

राऊज एवेन्यू कोर्ट के सेशंस कोर्ट ने एक युवक की आपराधिक मानहानि शिकायत पर समन किए जाने के ट्रायल कोर्ट के फैसले के खिलाफ दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की पुनर्विचार याचिका खारिज कर दी है.

Rouse Avenue Court dismissed review petition of Delhi cm Arvind Kejriwal

नई दिल्ली: राजधानी दिल्ली की राऊज एवेन्यू कोर्ट ने दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की पुनर्विचार याचिका खारिज कर दी है. जिसमें एक युवक की आपराधिक मानहानि शिकायत पर समन किए जाने के ट्रायल कोर्ट के फैसले के खिलाफ सीएम केजरीवाल की पुनर्विचार डाली थी. अब अरविंद केजरीवाल को ट्रायल कोर्ट के समक्ष पेश होना होगा.

'गलत आरोप वाले ट्वीट को केजरीवाल ने भी रि-ट्वीट'
पिछले 17 जुलाई को कोर्ट ने अरविंद केजरीवाल को समन जारी किया था. शिकायत विकास सांकृत्यायन ने दर्ज करायी. शिकायत में विकास ने कहा कि उनके खिलाफ गलत आरोप वाले ट्वीट को केजरीवाल ने भी रिट्वीट किया था. विकास ने कहा है कि वो आई सपोर्ट नरेन्द्र मोदी नाम का सोशल मीडिया पेज को चलाते हैं और उसके संस्थापक हैं. इस पेज में तथ्यपरक जानकारी दी जाती है. जिसकी वजह से ये पेज सोशल मीडिया पर करोड़ों लोगों की पसंद है.

याचिका में यूटूबर ध्रुव राठी का नाम
याचिका में कहा गया है कि ध्रुव राठी नाम के एक व्यक्ति जो अपने आप को इंजीनियर कहता है और जर्मनी में रहता है. वो देश-विदेश में यूट्यूब चैनल चलाता है. जिसके 16 लाख से ज्यादा सब्सक्राइबर्स हैं. याचिका में कहा गया है कि 6 मई 2018 को ध्रुव राठी के यू-ट्यूब चैनल पर पर बीजेपी आईटी सेल पार्ट-2 नामक एक वीडियो जारी किया गया. जिसमें कई झूठी और अपमानजनक बातें कही गई थीं.

'बीजेपी आईटी सेल का सेकेंड-इन-कमांड'
उसमें कहा गया था कि विकास सांकृत्यायन बीजेपी आईटी सेल का सेकंड-इन-कमांड है. उसमें विकास पर आरोप लगाया गया है कि आई सपोर्ट नरेन्द्र मोदी के पेज के जरिये फेक यानि झूठी खबरें प्रसारित की जाती हैं. वीडियो में कहा गया है कि विकास पांडे ने किसी अभिषेक मिश्रा के जरिये महावीर प्रसाद को 50 लाख रुपये रिश्वत की पेशकश की थी. विकास ने अपनी याचिका में कहा है कि वीडियो में लगाए गए आरोप झूठे हैं और उनकी छवि को खराब करने की कोशिश की गई है. इन आरोपों से समाज में उनकी छवि खराब हुई है. इस वीडियो को दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने बिना उसकी तहकीकात किए उसे रिट्वीट कर दिया. केजरीवाल के देश और विदेश में बड़ी संख्या में फॉलोवर्स हैं.

Intro:नई दिल्ली । दिल्ली की राऊज एवेन्यू कोर्ट के सेशंस कोर्ट ने एक युवक की आपराधिक मानहानि शिकायत पर समन किए जाने के ट्रायल कोर्ट के फैसले के खिलाफ दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की पुनर्विचार याचिका खारिज कर दिया है। अब अरविंद केजरीवाल को ट्रायल कोर्ट के समक्ष पेश होना होगा।



Body:पिछले 17 जुलाई को एडिशनल चीफ मेट्रोपोलिटन मजिस्ट्रेट समर विशाल की कोर्ट ने अरविंद केजरीवाल को समन जारी किया था।
शिकायत विकास सांकृत्यायन ने दर्ज करायी है। शिकायत में विकास ने कहा है कि उनके खिलाफ गलत आरोप वाले ट्वीट को केजरीवाल ने भी रिट्वीट किया था । विकास ने कहा है कि वो आई सपोर्ट नरेन्द्र मोदी नाम का सोशल मीडिया पेज को चलाते हैं और उसके संस्थापक हैं। इस पेज में तथ्यपरक जानकारी दी जाती है जिसकी वजह से ये पेज सोशल मीडिया पर करोड़ों लोगों की पसंद है। याचिका में कहा गया है कि ध्रुव राठी नामक एक व्यक्ति जो अपने को इंजीनियर कहता है जर्मनी में रहता है। वो देश विदेश में यूट्यूब चैनल चलाता है जिसके 16 लाख से ज्यादा सब्सक्राइबर्स हैं।
याचिका में कहा गया है कि 6 मई 2018 को ध्रुव राठी के यू-ट्यूब चैनल पर पर बीजेपी आईटी सेल पार्ट-2 नामक एक वीडियो जारी किया गया जिसमें कई झूठी और अपमानजनक बातें कही गई थीं। उसमें कहा गया था कि विकास सांकृत्यायन बीजेपी आईटी सेल का सेकंड-इन-कमांड है। उसमें विकास पर आरोप लगाया गया है कि आई सपोर्ट नरेन्द्र मोदी के पेज के जरिये फेक यानि झूठी खबरें प्रसारित की जाती हैं। वीडियो में कहा गया है कि विकास पांडे ने किसी अभिषेक मिश्रा के जरिये महावीर प्रसाद को 50 लाख रुपये रिश्वत की पेशकश की थी।
विकास ने अपनी याचिका में कहा है कि वीडियो में लगाए गए आरोप झूठे हैं और उनकी छवि को खराब करने की कोशिश की गई है। इन आरोपों से समाज में उनकी छवि खराब हुई है। इस वीडियो को दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने बिना उसकी तहकीकात किए उसे रिट्वीट कर दिया। केजरीवाल के देश और विदेश में बड़ी संख्या में फॉलोवर्स हैं।



Conclusion:इस मामले में विकास और अभिषेक कुलश्रेष्ठ ने अपने बयान दर्ज कराए थे । विकास ने अपनी याचिका के पक्ष में ट्वीट किए गए वीडियो की पूरी ट्रांसक्रिप्ट कोर्ट में पेश किए थे। जिसके आधार पर कोर्ट ने केजरीवाल को समन करने का आदेश दिया था ।
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