नई दिल्ली : दिल्ली की राऊज एवेन्यू कोर्ट ने डॉक्टर सुसाइड मामले में AAP विधायक प्रकाश जारवाल समेत तीन आरोपियों के खिलाफ आरोप तय करने के मामले पर फैसला सुरक्षित रख लिया है. स्पेशल जज गीतांजलि गोयल ने मामले में अगली सुनवाई 5 अक्टूबर को सुनवाई करने का आदेश दिया.
मामले में 7 सितंबर को आरोपी कपिल नागर और हरीश कुमार जारवाल की ओर से आंशिक दलीलें रखी गई थीं. 28 अगस्त को दिल्ली पुलिस ने प्रकाश जारवाल समेत तीन आरोपियों के खिलाफ पूरक चार्जशीट दाखिल की थी. मामले में प्रकाश जारवाल मुख्य आरोपी है. कपिल नागर और हरीश कुमार जारवाल को आरोपी बनाया गया है. तीनों आरोपियों को पहले ही जमानत मिल चुकी है.
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18 अप्रैल 2020 को डॉक्टर राजेंद्र सिंह ने अपने घर में फांसी लगाकर खुदकुशी कर ली थी. पुलिस को दो पेज का एक सुसाइड नोट मिला था. सुसाइड नोट में प्रकाश जारवाल और कपिल नागर को जिम्मेदार ठहराया था. पुलिस ने एक डायरी भी बरामद की थी. जिसमें डॉक्टर के कुछ पानी के टैंकर जल बोर्ड में चलने की बात कही गई है. डायरी में उन टैंकर्स के लिए प्रकाश जारवाल पर पैसे मांगने का आरोप है.