नई दिल्ली : दिल्ली की राऊज एवेन्यू कोर्ट ने डॉक्टर सुसाइड मामले में आम आदमी पार्टी के विधायक प्रकाश जारवाल समेत तीन आरोपियों के खिलाफ आरोप तय करने के मामले पर फैसला टाल दिया है. स्पेशल जज गीतांजलि गोयल ने 11 नवंबर को फैसला सुनाने का आदेश दिया है.
पिछले 22 अक्टूबर को कोर्ट ने फैसला सुरक्षित रख लिया था. पांच अक्टूबर को इस मामले के जांच अधिकारी ने स्पेक्ट्रोग्राफी रिपोर्ट कोर्ट में दाखिल किया था. सात सितंबर को दो आरोपियों कपिल नागर और हरीश कुमार जारवाल की ओर से दलीलें रखी गई थीं. 28 अगस्त को दिल्ली पुलिस ने प्रकाश जारवाल समेत तीन आरोपियों के खिलाफ के खिलाफ पूरक चार्जशीट दाखिल किया था. इस मामले में प्रकाश जारवाल के अलावा कपिल नागर और हरीश कुमार जारवाल को आरोपी बनाया गया है. मामले में प्रकाश जारवाल को मुख्य आरोपी बनाया गया है. तीनों आरोपियों को पहले ही जमानत मिल चुकी है. तीनों के खिलाफ भारतीय दंड संहिता की धारा- 306, 386, 506 और 34 के तहत आरोपी बनाया गया है.
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18 अप्रैल 2020 को डॉक्टर राजेंद्र सिंह ने खुदकुशी कर ली थी. डॉक्टर ने अपने घर में फांसी लगाकर खुदकुशी की थी. पुलिस ने डॉक्टर के यहां दो पेज का एक सुसाइड नोट बरामद किया था. सुसाइड नोट में प्रकाश जारवाल और कपिल नागर को जिम्मेदार ठहराया था. पुलिस ने एक डायरी भी बरामद की है. जिसमें डॉक्टर के कुछ पानी के टैंकर जल बोर्ड में चलने की बात कही गई है. डायरी में उन टैंकर्स के लिए प्रकाश जारवाल पर पैसे मांगने का आरोप लगाया गया है.
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