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लालकिला हिंसा: आरोपी लखबीर सिंह लक्खा की दूसरे मामले में भी गिरफ्तारी पर रोक

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Published : Jun 29, 2021, 4:20 PM IST

लाल किला हिंसा के मामले के आरोपी लखबीर सिंह उर्फ लक्खा सिधाना के खिलाफ दर्ज एक दूसरे मामले में गिरफ्तारी पर अगली सुनवाई तक रोक लग गई है. इस मामले में अगली सुनवाई 19 जुलाई को होगी.

लालकिला हिंसा
लालकिला हिंसा

नई दिल्ली: दिल्ली की रोहिणी कोर्ट ने 26 जनवरी को लाल किला हिंसा के मामले के आरोपी लखबीर सिंह उर्फ लक्खा सिधाना के खिलाफ दर्ज एक दूसरे मामले में गिरफ्तारी पर अगली सुनवाई तक रोक लगा दिया है. एडिशनल सेशंस जज शिवाजी आनंद ने लक्खा को जांच में शामिल होने का निर्देश दिया है. मामले की अगली सुनवाई 19 जुलाई को होगी.





सड़क जाम करने और बैरिकेडिंग तोड़ने का आरोप
लक्खा पर लालकिले पर हिंसा के दौरान बाहरी दिल्ली की सड़क को जाम करने और बैरिकेड को नुकसान पहुंचाने का आरोप है. लक्खा पर आरोप है कि उसने पुलिस के आग्रह को भी नहीं माना और वो पुलिस अधिकारियों को शासकीय काम में बाधा डाल रहा था. सुनवाई के बाद कोर्ट ने लक्खा को जांच में शामिल होने का निर्देश दिया. लक्खा को ये दूसरी राहत है. इसके पहले पिछले 26 जून को लालकिले पर हुई हिंसा के मामले में तीस हजारी कोर्ट ने लक्खा की गिरफ्तारी पर 3 जुलाई तक रोक लगाने का आदेश दिया था.


'लालकिले पर कब्जे की साजिश रची गई'
लालकिले पर हिंसा के मामले में लक्खा वांछित है. लक्खा पर दिल्ली पुलिस ने एक लाख रुपये का इनाम भी घोषित कर रखा था. बता दें कि पिछले 19 जून को मेट्रोपोलिटन मजिस्ट्रेट ने 26 जनवरी को लाल किले पर हुई हिंसा को लेकर दिल्ली पुलिस की ओर से दायर पूरक चार्जशीट पर संज्ञान लिया था. चार्जशीट में कहा गया है कि 26 जनवरी को लालकिले पर कब्जे की साजिश रची गई थी और लालकिले को विरोध प्रदर्शन का केंद्र बनाने की योजना थी. चार्जशीट में कहा गया है कि गणतंत्र दिवस के दिन हिंसा फैलाने को सोची-समझी साजिश थी. इस हिंसा के जरिये केंद्र सरकार को बदनाम करने की योजना बनाई गई थी.

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किन-किन कानूनों के तहत आरोप लगाए गए हैं
दिल्ली पुलिस ने भारतीय दंड संहिता, आर्म्स एक्ट, प्रिवेंशन ऑफ डैमेज टू पब्लिक प्रोपर्टी, एंशिएंट मानुमेंट्स एंड आर्कियोलॉजिकल साईट्स एंड रिमेंस एक्ट, एपिडेमिक डिसीज एक्ट और डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट के तहत आरोप लगाए हैं. कोर्ट ने उन आरोपों पर संज्ञान नहीं लिया जिनमें अभी अनुमति नहीं ली गई थी. जिन मामलों में अनुमति नहीं ली गई थी उमें आर्म्स एक्ट, एपिडेमिक एक्ट और डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट के कुछ आरोप शामिल हैं. बता दें कि पिछले 17 जून को दिल्ली पुलिस ने इस मामले में पूरक चार्जशीट दाखिल की थी.

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