ETV Bharat / city

लाल किला हिंसा: रोहिणी कोर्ट ने आरोपी लखबीर सिंह उर्फ लक्खा की गिरफ्तारी पर लगी रोक बढ़ाई

author img

By

Published : Jul 19, 2021, 1:36 PM IST

दिल्ली की रोहिणी कोर्ट ने 26 जनवरी को लालकिले पर हुई हिंसा के मामले के आरोपी लखबीर सिंह उर्फ लक्खा सिधाना के खिलाफ दर्ज एक दूसरे मामले में गिरफ्तारी पर लगी रोक 27 जुलाई तक बढ़ा दी है.

लालकिले हिंसा
लालकिले हिंसा

नई दिल्ली: दिल्ली की रोहिणी कोर्ट ने 26 जनवरी को लालकिले पर हुई हिंसा के मामले के आरोपी लखबीर सिंह उर्फ लक्खा सिधाना के खिलाफ दर्ज एक दूसरे मामले में गिरफ्तारी पर लगी रोक 27 जुलाई तक बढ़ा दी है. एडिशनल सेशंस जज स्मिता गर्ग ने ये आदेश दिया है.




पिछले 29 जून को कोर्ट ने लक्खा की गिरफ्तारी पर रोक लगा दी थी. कोर्ट ने लक्खा को जांच में शामिल होने का निर्देश दिया था. लक्खा पर लालकिले पर हिंसा के दौरान बाहरी दिल्ली की सड़क को जाम करने और बैरिकेड को नुकसान पहुंचाने का आरोप है. लक्खा पर आरोप है कि उसने पुलिस के आग्रह को भी नहीं माना और वो पुलिस अधिकारियों के शासकीय काम में बाधा डाल रहा था. सुनवाई के बाद कोर्ट ने लक्खा को जांच में शामिल होने का निर्देश दिया था. इसके पहले पिछले 26 जून को लालकिले पर हुई हिंसा के मामले में तीस हजारी कोर्ट ने लक्खा की गिरफ्तारी पर रोक लगा चुका है.



ये भी पढ़ें- लाल किला हिंसा मामला: लक्खा की गिरफ्तारी पर 28 जुलाई तक लगी रोक


लालकिले पर हिंसा के मामले में लक्खा वांछित है. लक्खा पर दिल्ली पुलिस ने एक लाख रुपये का इनाम भी घोषित कर रखा था. बता दें कि पिछले 19 जून को मेट्रोपोलिटन मजिस्ट्रेट ने 26 जनवरी को लाल किले पर हुई हिंसा को लेकर दिल्ली पुलिस की ओर से दायर पूरक चार्जशीट पर संज्ञान लिया था. चार्जशीट में कहा गया है कि 26 जनवरी को लालकिले पर कब्जे की साजिश रची गई थी और लालकिले को विरोध प्रदर्शन का केंद्र बनाने की योजना थी. चार्जशीट में कहा गया है कि गणतंत्र दिवस के दिन हिंसा फैलाने को सोची-समझी साजिश थी. इस हिंसा के जरिये केंद्र सरकार को बदनाम करने की योजना बनाई गई थी.

ये भी पढ़ें- लालकिला हिंसा: आरोपी लखबीर सिंह लक्खा की दूसरे मामले में भी गिरफ्तारी पर रोक



दिल्ली पुलिस ने भारतीय दंड संहिता, आर्म्स एक्ट, प्रिवेंशन ऑफ डैमेज टू पब्लिक प्रोपर्टी, एंशिएंट मानुमेंट्स एंड आर्कियोलॉजिकल साईट्स एंड रिमेंस एक्ट, एपिडेमिक डिसीज एक्ट और डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट के तहत आरोप लगाए हैं. कोर्ट ने उन आरोपों पर संज्ञान नहीं लिया जिनमें अभी अनुमति नहीं ली गई थी. जिन मामलों में अनुमति नहीं ली गई थी उमें आर्म्स एक्ट, एपिडेमिक एक्ट और डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट के कुछ आरोप शामिल हैं. बता दें कि पिछले 17 जून को दिल्ली पुलिस ने इस मामले में पूरक चार्जशीट दाखिल की थी.

ETV Bharat Logo

Copyright © 2024 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.