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दिल्ली में शराब की होम डिलीवरी पर फंसा पेंच, ये है मामला

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Published : Aug 24, 2021, 10:00 PM IST

राजधानी दिल्ली में एक तरफ जहां शराब पीने की न्यूनतम उम्र में कमी के मामले में हाईकोर्ट ने दिल्ली सरकार को नोटिस भेजा है, वहीं दूसरी तरफ दिल्ली सरकार की शराब की होम डिलीवरी का मामला भी लटक सकता है. दरअसल, कम्युनिटी अगेंस्ट ड्रंकन ड्राइविंग के संस्थापक प्रिंस सिंघल ने हाईकोर्ट में जनहित याचिका दायर की है.

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दिल्ली सरकार की नई एक्साइज पॉलिसी

नई दिल्ली : दिल्ली सरकार की नई एक्साइज पॉलिसी को बड़ा झटका लग सकता है. इस झटके से शराब की होम डिलीवरी का मामला भी लटक सकता है. नई पॉलिसी में मौजूद कमियों को लेकर कम्युनिटी अगेंस्ट ड्रंकन ड्राइविंग (cadd) के संस्थापक प्रिंस सिंघल ने हाईकोर्ट में जनहित याचिका दायर कर दी है. इसमें एक तरफ जहां शराब खरीदने वाले एवं सेवन करने वाले की उम्र का मुद्दा उठाया गया है तो दूसरी तरफ शराब की होम डिलीवरी की योजना पर रोक लगाने की मांग है.


कम्युनिटी अगेंस्ट ड्रंकन ड्राइविंग के संस्थापक प्रिंस सिंघल ने बताया कि दिल्ली सरकार की नई एक्साइज पॉलिसी केवल शराब कारोबारियों को लाभ पहुंचाने के लिए है. इस योजना से दिल्ली सरकार 10 हजार करोड़ का राजस्व कमाने की बात कह रही है, लेकिन अगर उनकी यह पॉलिसी लागू हो गई तो इससे न केवल ड्रंकन ड्राइविंग के मामले बढ़ेंगे बल्कि अपराध में भी वृद्धि होगी. इसी वजह से उन्होंने दिल्ली हाई कोर्ट में जनहित याचिका दायर की है. इस याचिका पर हाई कोर्ट ने दिल्ली सरकार को नोटिस देकर जवाब मांगा है.

शराब पीने की न्यूनतम उम्र
प्रिंस सिंघल ने बताया कि उन्होंने हाई कोर्ट के समक्ष याचिका में दो मांग रखी है. उनकी पहली मांग है कि दिल्ली में शराब खरीदने वाले या रेस्तरां में इसका सेवन करने वाले की उम्र को लेकर जांच होनी चाहिए. बिना उम्र के सत्यापन के किसी को न तो ठेके से शराब दी जानी चाहिए और न ही किसी रेस्तरां में शराब परोसी जानी चाहिए. इसके लिए दिल्ली सरकार को नियम बनाना चाहिए. उम्र सुनिश्चित करने के लिए पहचान पत्र या आधार कार्ड देखना चाहिए. उन्होंने बताया कि विदेश में इस तरह के नियम बने हुए हैं. ऐसा होने से ड्रंकन ड्राइविंग के मामले, सड़क हादसे, महिलाओं से छेड़छाड़ आदि अपराध में भी कमी आएगी.

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प्रिंस सिंघल ने बताया कि उन्होंने दूसरी मांग दिल्ली सरकार की शराब होम डिलीवरी पर रोक लगाने के लिए की है. सरकार की इस योजना से किसी भी उम्र का शख्स घर बैठे शराब ले सकेगा. इससे अपराध में बढ़ोतरी होगी. नाबालिग भी इस योजना का फायदा उठाकर मोबाइल से शराब आर्डर कर लेंगे. इसलिए जब तक सरकार शराब खरीदने के लिए उम्र को लेकर पूरा सिस्टम नहीं बना लेती तब तक इस योजना को लागू नहीं करना चाहिए. उन्हें उम्मीद है कि हाई कोर्ट से इस मामले में महत्वपूर्ण निर्णय आएगा.

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