नई दिल्ली : दिल्ली हाईकोर्ट की सिंगल बेंच ने दिल्ली हिंसा की साजिश रचने के मामले में यूएपीए के तहत दर्ज मामले की आरोपी इशरत जहां को ट्रायल कोर्ट से मिली जमानत को निरस्त करने की दिल्ली पुलिस की याचिका को सुनवाई के लिए डिवीजन बेंच को भेज दिया है. डिवीजन बेंच 11 जुलाई को सुनवाई करेगा. जस्टिस अनु मल्होत्रा की बेंच ने ये आदेश दिया.
इशरत जहां की जमानत के खिलाफ दिल्ली पुलिस की याचिका पर वही बेंच सुनवाई करेगी जो उमर खालिद की जमानत याचिका पर सुनवाई कर रही है. दिल्ली पुलिस ने याचिका दायर कर कहा है कि ट्रायल कोर्ट ने जमानत देकर स्थापित कानून का उल्लंघन किया है. दिल्ली पुलिस ने सुप्रीम कोर्ट के जहूर वटाली पर फैसले को उद्धृत करते हुए कहा है कि ट्रायल कोर्ट ने इस फैसले के दिशानिर्देशों का पालन नहीं किया. दिल्ली पुलिस ने कहा है कि इशरत जहां दूसरे आरोपियों के संपर्क में थी और इसका मकसद दंगे की साजिश को अंजाम देना था.
14 मार्च को कड़कड़डूमा कोर्ट ने इशरत जहां को जमानत दी थी. इशरत जहां को 26 फरवरी 2020 को गिरफ्तार किया गया था. इशरत जहां के खिलाफ भारतीय दंड संहिता की धारा 109, 147, 148, 149, 186, 307, 332, 353 और 34 और आर्म्स एक्ट की धाराओं के तहत एफआईआर दर्ज किया गया है. पुलिस के मुताबिक इशरत जहां ने भीड़ को उकसाते हुए कहा कि हम चाहें मर जाएं, लेकिन हम यहां से नहीं हटेंगे, चाहे पुलिस कुछ भी कर ले हम आजादी लेकर रहेंगे. पुलिस के मुताबिक 26 फरवरी 2020 को जगतपुरी में न केवल पुलिस पर पथराव हुआ बल्कि गोलियां भी चलाई गई थीं.