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IP यूनिवर्सिटी में फीस बढ़ोतरी के आदेश को हाईकोर्ट में चुनौती

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Published : Aug 31, 2021, 4:33 PM IST

मंगलवार को गुरु गोविंद सिंह इंद्रप्रस्थ युनिवर्सिटी में फीस बढ़ोतरी मामले में दिल्ली हाईकोर्ट में याचिका दायर की गई है. याचिका में कहा गया है कि कोरोना संक्रमण की वजह से जहां देश भर में लोग आर्थिक संकट झेल रहे हैं. वहीं युनिवर्सिटी की ओर से फीस बढ़ोतरी करना तर्कहीन है.

IP University delhi
फीस बढ़ोतरी के आदेश को हाईकोर्ट में चुनौती

नई दिल्ली : दिल्ली के गुरु गोविंद सिंह इंद्रप्रस्थ युनिवर्सिटी में पूर्व प्रभाव से फीस बढ़ोतरी के फैसले के चुनौती देते हुए दिल्ली हाईकोर्ट में एक याचिका दायर की गई है. याचिका वकील विनय कटियार ने दायर की है.


याचिका में गुरु गोविंद सिंह इंद्रप्रस्थ युनिवर्सिटी के 7 सितंबर 2020 के उस नोटिफिकेशन को चुनौती दी गई है, जिसमें गैर-सहायता प्राप्त 21 शिक्षण संस्थानों में पूर्व प्रभाव से फीस बढ़ोतरी का आदेश दिया गया है. याचिका में कहा गया है कि कोरोना की वजह से जहां देश भर में लोग आर्थिक संकट झेल रहे हैं, वहां युनिवर्सिटी की ओर से फीस बढ़ोतरी करना मनमाना और तर्कहीन है.


याचिका में कहा गया है कि कोरोना की वजह से पिछले एक साल से कोई ऑफलाइन क्लास आयोजित नहीं की गई है. छात्रों ने न तो लाईब्रेरी का इस्तेमाल किया, न किसी कांफ्रेंस में शामिल हुए और न ही कैंपस की किसी सुविधा का लाभ उठाया. याचिका में कहा गया है कि यूजीसी और बार काउंसिल ऑफ इंडिया ने शैक्षिक संस्थानों से आग्रह किया है कि छात्रों से फीस वसूलते समय सहानुभूतिपूर्वक विचार करें और छात्रों को बेहतर विकल्प दें. याचिका में मांग की गई है कि युनिवर्सिटी के फीस बढ़ोतरी के इस आदेश को निरस्त किया जाए.

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