नई दिल्ली: दिल्ली हाई कोर्ट में एक याचिका दायर कर दिल्ली के नांगल की 9 साल की रेप पीड़िता दलित बच्ची की पहचान उजागर करने पर कांग्रेस नेता राहुल गांधी के खिलाफ FIR दर्ज करने की मांग की गई है. बता दें कि राहुल गांधी ने पीड़ित बच्ची के माता-पिता से बात करते हुए उनकी तस्वीर ट्वीट की थी.
मकरंद म्हाडेलकर ने याचिका दायर कर कहा कि राहुल गांधी ने पीड़ित बच्ची के माता-पिता से मिलने का फोटो ट्विटर पर अपलोड कर जुवेनाइल जस्टिस एक्ट और पॉक्सो एक्ट के प्रावधानों का उल्लंघन किया है. उन पर पीड़िता के माता-पिता की पहचान को उजागर करने पर पॉक्सो एक्ट की धारा 23(2) के तहत छह महीने से एक साल तक की कैद होनी चाहिए. साथ ही जुवेनाइल जस्टिस एक्ट की धारा 74 के तहत FIR दर्ज करने की मांग की गई है.
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बता दें कि पिछले दिनों पुराना नांगल के एक श्मशान घाट पर वाटर कूलर से पानी पीने पहुंची 9 साल की दलित बच्ची के रेप कर हत्या कर दी गई. इस घटना के बाद राहुल गांधी उसके परिवार वालों से मिलने पहुंचे थे. उन्होंने अपने ट्विटर अकाउंट से पीड़ित बच्ची के माता-पिता से मिलने वाली तस्वीर डाली. इस मामले पर राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग ने संज्ञान लेते हुए पिछले 4 अगस्त को राहुल गांधी का ट्वीट हटाने का आदेश दिया था. इस आदेश के बाद ट्विटर ने राहुल गांधी का ट्विटर अकाउंट सस्पेंड कर दिया था. याचिका में कहा गया है कि राहुल गांधी ने इस घटना का लाभ उठाने की कोशिश के तहत यह कार्य किया है.