नई दिल्ली: कड़कड़डूमा कोर्ट ने उत्तर-पूर्वी दिल्ली दंगे में मोनिस नामक दैनिक वेतनभोगी की हत्या के एक मामले के आरोपी को ओपन बुक एग्जामिनेशन में हिस्सा लेने की इजाजत दे दी है. एडिशनल सेशंस जज विनोद यादव ने दिल्ली यूनिवर्सिटी में पढ़नेवाले छात्र अमन कश्यप को बीए थर्ड ईयर की परीक्षा में शामिल होने की इजाजत दी है.
एग्जाम में शामिल होने के लिए अंतरिम जमानत
अमन कश्यप ने अपने वकील राजीव कुमार तिवारी के जरिए परीक्षा में शामिल होने के लिए अंतरिम जमानत की मांग की थी. तिवारी ने कहा कि दिल्ली यूनिवर्सिटी ने 10 अगस्त से 31 अगस्त तक ओपन बुक एग्जामिनेशन आयोजित करने का फैसला किया है. उन्होंने कहा कि इस मामले में आरोपी को झूठे तरीके से फंसाया गया है. कोर्ट की ओर से स्टेटस रिपोर्ट तलब करने के बाद मंडोली जेल अधीक्षक ने कहा कि आरोपी की 14 अगस्त से परीक्षा है. जेल अधीक्षक ने कहा कि वे आरोपी की परीक्षा देने में मदद करेंगे.
25 फरवरी को हुई थी मोनिस की हत्या
मोनिस की हत्या 25 फरवरी को बृजपुरी में हुई थी. इस मामले में दिल्ली पुलिस की क्राईम ब्रांच ने 25 जून को चार्जशीट दाखिल किया था. इस घटना में दंगाईयों की भीड़ ने कई सार्वजनिक और निजी संपत्तियों को नुकसान पहुंचाया था. चार्जशीट में सात लोगों को हत्या, दंगा फैलाना, लूटपाट और आपराधिक साजिश को अंजाम देने का आरोपी बनाया गया है. इस मामले में अमन कश्यप को पिछले 1 अप्रैल को गिरफ्तार किया गया था.