नई दिल्लीः पटियाला हाउस कोर्ट (Patiala House Court) ने कुख्यात गैंगस्टर नीरज बवाना (Gangster Neeraj Bawana) की अंतरिम जमानत याचिका खारिज कर दी है. एडिशनल सेशंस जज प्रवीण सिंह ने जमानत याचिका खारिज करने का आदेश दिया.
पत्नी की सर्जरी के लिए मांगी थी अंतरिम जमानत
नीरज बवाना ने याचिका में कहा था कि उसकी पत्नी को सर्जरी करानी है. उसकी पत्नी प्रोलैप्स्ड इंटरवर्बेट्रल डिस्क से पीड़ित है. एमआरआई रिपोर्ट के मुताबिक, उसकी स्थिति खराब हो रही है. उसकी पत्नी अकेली रहती है. उसकी पत्नी ने घरवालों की सहमति के बिना शादी की थी, जिसकी वजह से सर्जरी के समय, उसकी कोई मदद नहीं कर रहा है. बवाना ने छह हफ्ते की अंतरिम जमानत की मांग की थी. कोर्ट ने कहा कि उसकी पत्नी की सर्जरी करने की सलाह, किसी डॉक्टर ने नहीं दी है. ये याचिका कानूनी प्रक्रियाओं का दुरुपयोग है, क्योंकि इसके पहले, जो याचिका दायर की गई थी, उसमें केवल वकील का नाम बदला हुआ है.
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पहले की जमानत में 16 महीनों तक रहा फरार
कोर्ट ने कहा कि नीरज बवाना को जमानत नहीं दी जा सकती है, क्योंकि 2013 में, जब उसकी पत्नी आईसीयू में भर्ती थी और कोर्ट ने अंतरिम जमानत पर रिहा किया था, उस समय वह 16 महीनों तक फरार रहा था. ऐसे में उसे जमानत नहीं दी जा सकती है, क्योंकि उसके भागने की आशंका है. बता दें कि बवाना समेत नौ आरोपियों को संगठित अपराध गिरोह संचालित करने के लिए मकोका के तहत गिरफ्तार किया गया है.