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आय से अधिक संपत्ति मामले में ओमप्रकाश चौटाला को मिली जमानत

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Published : Aug 3, 2022, 6:44 PM IST

Updated : Aug 3, 2022, 7:33 PM IST

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हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री ओमप्रकाश चौटाला

आय से अधिक संपत्ति मामले में दिल्ली हाईकोर्ट ने हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री ओमप्रकाश चौटाला को जमानत दे दी है. ओमप्रकाश चौटाला अब जेल से बाहर आएंगे.

नई दिल्ली : दिल्ली हाईकोर्ट ने हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री ओमप्रकाश चौटाला को बड़ी राहत दी है. जस्टिस योगेश खन्ना की बेंच ने आय से अधिक संपत्ति मामले में ओमप्रकाश चौटाला को जमानत दे दी है. ओमप्रकाश चौटाला अब जेल से बाहर आएंगे. चौटाला की सजा के निलंबन को चुनौती देने वाली याचिका पर सुनवाई जारी रहेगी.

7 जुलाई को हाईकोर्ट ने ईडी को नोटिस जारी किया था. 27 मई को राऊज एवेन्यू कोर्ट ने चौटाला को चार साल की सजा सुनाई थी. हालांकि सजा सुनाए जाने से पहले चौटाला जेल में एक साल चार महीने की सजा पहले ही काट चुके थे, जो उनकी चार साल की मुकर्रर सजा से कम कर दी गई.

राऊज एवेन्यू कोर्ट ने चार साल की सजा मुकर्रर करते हुए ओमप्रकाश चौटाला की हेली रोड, पंचकूला, गुरुग्राम और असोला की संपत्ति जब्त करने का आदेश दिया था. 2019 में ईडी ने आय से अधिक संपत्ति के मामले में चौटाला की 1 करोड़ 94 लाख की संपत्तियों को जब्त किया था. ईडी ने मनी लाउंड्रिंग एक्ट के तहत चौटाला की जमीन और एक फार्म हाउस को जब्त किया गया था.

ईडी ने इससे पहले ओमप्रकाश चौटाला की 4.15 करोड़ रुपये की संपत्ति जब्त की थी. इस तरह कुल मिलाकर 6 करोड़ रुपये से अधिक की संपत्ति जब्त की थी. चौटाला जूनियर बेसिक ट्रेनिंग टीचर्स की भर्ती के घोटाले में दोषी करार दिए जाने के बाद दस साल की कैद की सजा मिली थी.

Last Updated :Aug 3, 2022, 7:33 PM IST
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