नई दिल्ली: निजी स्कूलों में शैक्षणिक सत्र 2022-23 नर्सरी दाखिले के लिए शिक्षा निदेशालय के द्वारा गाइडलाइन जारी कर दी गई है. गाइडलाइन के मुताबिक, नर्सरी दाखिले की प्रक्रिया 15 दिसंबर से शुरू होगी. नर्सरी दाखिले के लिए शिक्षा निदेशालय के द्वारा एज क्राइटेरिया निर्धारित किया गया हुआ है. इसके अलावा कोई भी स्कूल अभिभावकों पर प्रोस्पेक्टर लेने को लेकर दबाव नहीं डाल सकता है. वहीं फॉर्म का शुल्क 25 रुपये निर्धारित किया गया है.
शिक्षा निदेशालय द्वारा जारी की गई गाइडलाइन के मुताबिक, नर्सरी में एडमिशन के लिए बच्चे की उम्र 3-4 साल, केजी 4-5 और पहली क्लास के लिए 5-6 वर्ष 31 मार्च 2022 तक होनी चाहिए. शिक्षा निदेशालय ने कहा कि मिनिमम और मैक्सिमम उम्र सीमा में 30 दिन की छूट स्कूल प्रिंसिपल दे सकते हैं. वहीं इस छूट को पाने के लिए अभिभावकों को स्कूल प्रशासन को मैनुअल एक एप्लीकेशन लिखनी होगी लेकिन इस छूट पर प्रिंसिपल का फैसला निर्भर करेगा.
ये भी पढ़ें- दिल्ली की सभी शैक्षणिक संस्थाएं अगले आदेश तक रहेंगी बंद, SC ने आज लगाई थी फटकार
बता दें कि नर्सरी में एडमिशन के लिए अभिभावकों को इन दस्तावेजों को दाखिला प्रक्रिया शुरू होने से पहले दुरुस्त करने की जरूरत है. जिसमें वोटर आई-कार्ड माता या पिता, इलेक्ट्रिसिटी बिल, एमटीएनएल टेलिफोन बिल, पानी बिल, पासपोर्ट माता या पिता या बच्चे और आधार कार्ड माता या पिता का होना जरूरी है.
नर्सरी में दाखिले के लिए आवेदन की प्रक्रिया 15 दिसंबर से शुरू होगी. अभिभावक नर्सरी में एडमिशन के लिए सात जनवरी तक आवेदन कर सकेंगे. वहीं आवेदन की प्रक्रिया ऑनलाइन है अभिभावकों को संबंधित स्कूल में ऑनलाइन ही एडमिशन के लिए आवेदन करना होगा.