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एनएसई फोन टैपिंग मामला, मुंबई पुलिस के पूर्व कमिश्नर ने दिल्ली हाईकोर्ट में दायर की जमानत याचिका

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Published : Aug 12, 2022, 6:34 PM IST

संजय पांडे
संजय पांडे

एनएसई फोन टैपिंग मामले के आरोपी और मुंबई पुलिस के पूर्व कमिश्नर संजय पांडे ने ट्रायल कोर्ट की ओर से जमानत याचिका खारिज करने के बाद Delhi High Court का दरवाजा खटखटाया है. उनकी जमानत याचिका पर हाईकोर्ट 16 अगस्त को सुनवाई करेगा.

नई दिल्ली: एनएसई फोन टैपिंग मामले के आरोपी और मुंबई पुलिस के पूर्व कमिश्नर संजय पांडे ने दिल्ली हाईकोर्ट में जमानत याचिका दायर की है. हाईकोर्ट संजय पांडे की जमानत याचिका पर 16 अगस्त को सुनवाई करेगा. संजय पांडे ने ट्रायल कोर्ट की ओर से जमानत याचिका खारिज करने के बाद दिल्ली हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया है. चार अगस्त काे राऊज एवेन्यू कोर्ट (Rouse Avenue Court) ने एनएसई फोन टैपिंग मामले (NSE phone tapping case) के आरोपी और मुंबई पुलिस के पूर्व कमिश्नर संजय पांडे की जमानत याचिका खारिज (Former Mumbai Police Commissioner bail plea rejected) कर दी थी.

स्पेशल जज सुनैना शर्मा ने जमानत याचिका खारिज करने का आदेश दिया था. संजय पांडे फिलहाल न्यायिक हिरासत में हैं. दाे अगस्त को कोर्ट ने संजय पांडे को 16 अगस्त तक की न्यायिक हिरासत में भेजने का आदेश दिया था. इस मामले में ईडी ने संजय पांडे और रवि नारायण के खिलाफ मनी लाउंड्रिंग के तहत मामला दर्ज किया था. इस मामले में सीबीआई भी जांच कर रही है.

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सीबीआई ने अपनी जांच के दौरान संजय पांडे से जुड़ी एक फर्म आईसेक सर्विसेज प्राईवेट लिमिटेड के परिसर से कुछ बिल की रसीदें, रिकार्डिंग के नमूने, रिकार्डिंग के मूल टेप और सर्वर के साथ-साथ दो लैपटॉप बरामद किए थे. संजय पांडे पर आरोप है कि उन्होंने चार करोड़ 54 लाख रुपए लेकर चित्रा की मदद करने के लिए एमटीएनएल के फोन लाइन टेप किए थे. बता दें कि चित्रा रामकृष्णा काे एनएसई की गोपनीय सूचनाएं साझा करने के मामले में छह मार्च को गिरफ्तार किया गया था.

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