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NSE की गोपनीय सूचनाएं साझा करने के आरोपी आनंद सुब्रमण्यम की जमानत याचिका पर CBI को नोटिस

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Published : May 31, 2022, 10:19 PM IST

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चित्रा ने सेबी से पूछताछ में कहा था कि एक रहस्यमयी योगी ई-मेल के जरिये उन्हें फैसले लेने में मदद करते थे. सेबी के आरोपों के बाद CBI ने चित्रा को गिरफ्तार किया था. CBI ने चित्रा रामकृष्णा को छह मार्च को गिरफ्तार किया था. आनंद सुब्रमण्यम को 25 फरवरी को गिरफ्तार किया गया था.

नई दिल्ली : दिल्ली हाईकोर्ट ने आज नेशनल स्टॉक एक्सचेंज (NSE) की गोपनीय सूचनाएं साझा करने के मामले में गिरफ्तार सह आरोपी आनंद सुब्रमण्यम की जमानत याचिका पर सुनवाई करते हुए CBI को नोटिस जारी किया है. जस्टिस सुधीर कुमार जैन ने CBI को सात जुलाई तक जवाब दाखिल करने के निर्देश दिये हैं.

हाईकोर्ट इस मामले की एक और आरोपी चित्रा रामकृष्णा की जमानत याचिका पर भी सुनवाई कर रहा है. चित्रा रामकृष्णा की जमानत याचिका पर 20 मई को हाईकोर्ट ने CBI को नोटिस जारी किया था. 12 मई को राऊज एवेन्यू कोर्ट ने चित्रा रामकृष्णा और आनंद सुब्रमण्यम की जमानत याचिका खारिज कर दी थी. स्पेशल जज संजीव अग्रवाल ने जमानत याचिका खारिज करने का आदेश दिया था. सीबीआई ने 21 अप्रैल को चित्रा रामकृष्णा और आनंद सुब्रमण्यम के खिलाफ चार्जशीट दाखिल किया था. चार्जशीट में CBI ने कहा है कि चित्रा ने अपने पद का दुरुपयोग करते हुए महत्वपूर्ण फैसले किए. स्टॉक एक्सचेंज नियामक संस्था सेबी ने 11 फरवरी को चित्रा रामकृष्णा और दूसरे आरोपियों के साथ आनंद सुब्रमण्यम की नियुक्ति में गड़बड़ी करने का आरोप लगाया था.

चित्रा ने सेबी से पूछताछ में कहा था कि एक रहस्यमयी योगी ई-मेल के जरिये उन्हें फैसले लेने में मदद करते थे. सेबी के आरोपों के बाद CBI ने चित्रा को गिरफ्तार किया था. CBI ने चित्रा रामकृष्णा को छह मार्च को गिरफ्तार किया था. आनंद सुब्रमण्यम को 25 फरवरी को गिरफ्तार किया गया था.

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